नये प्रावधानों के अनुसार होगी पीडीएस की दुकानों का लाइसेंस

महाराजगंज : पटना उच्च न्यायालय ने नये प्रावधान के अनुसार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन का फैसला सुनाया है. हनुमान प्रसाद द्वारा दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ को दी गयी दलील में जनवितरण प्रणाली की दुकानों के लिए राज्य सरकार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 16, 2016 3:49 AM

महाराजगंज : पटना उच्च न्यायालय ने नये प्रावधान के अनुसार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के आवंटन का फैसला सुनाया है. हनुमान प्रसाद द्वारा दायर एक याचिका पर उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ को दी गयी दलील में जनवितरण प्रणाली की दुकानों के लिए राज्य सरकार ने नयी नियमावली बना लेने की बात कही थी.

18 मार्च, 2016 को सरकार ने दुकानों के आवंटन के लिए नयी नियमावली पारित होने की कोर्ट से कही है. इसलिए अब दुकानों का आवंटन नये नियमावली के आधार पर होगी. राज्य सरकार द्वारा पुराने प्रावधान के आधार पर दी गयी अनुज्ञप्ति यथावत रहेगी.

Next Article

Exit mobile version