गर्भाशय ऑपरेशन मामले में वसूली का नोटिस

सीवान : स्वास्थ्य विभाग ने बसंतपुर राजमहल लाइफ केयर नर्सिंग होम के डॉक्टर मेराजुद्दीन अंसारी को अनावश्यक गर्भाशय का ऑपरेशन करने के आरोप में पांच लाख रुपये वसूली करने का अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने नोटिस दिया है. राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आनेवाली महिलाओं के हुए गर्भाशय के ऑपरेशन में जांच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 28, 2016 1:25 AM
सीवान : स्वास्थ्य विभाग ने बसंतपुर राजमहल लाइफ केयर नर्सिंग होम के डॉक्टर मेराजुद्दीन अंसारी को अनावश्यक गर्भाशय का ऑपरेशन करने के आरोप में पांच लाख रुपये वसूली करने का अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने नोटिस दिया है.
राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत बीपीएल श्रेणी में आनेवाली महिलाओं के हुए गर्भाशय के ऑपरेशन में जांच केदौरान दस मामले अनावश्यक पाये गये थे. विभाग ने अनावश्यक ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर मेराजुद्दीन व फर्जी ऑपरेशन करनेवाले सीवान के श्रीराम क्लिनिक व नर्सिंग होम के डॉक्टर सुरेश प्रसाद का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए एमसीआइ को पत्र लिखा है. गर्भाशय मामले में जिले में तीन अस्पतालों द्वारा जांच टीम ने जांच में गड़बड़ी पायी थी.
क्या है गर्भाशय ऑपरेशन मामला : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूरे राज्य में वर्ष 2011-12 व 2012-13 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत महिलाओं का ऑपरेशन कर अनावश्यक रूप से गर्भाशय निकालने का आरोप लगाते हुए जांच करने का निर्देश दिया था.
राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस मामले में अनावश्यक गर्भाशय के ऑपरेशन होनेवाली 20 से 40 साल की महिलाओं को ढाई लाख व 40 साल से ऊपर की महिलाओं को डेढ़ लाख क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया था. लेकिन, स्वास्थ्य विभाग ने अनावश्यक गर्भाशय करने के मामले में 50 हजार सभी उम्र की महिलाओं को क्षतिपूर्ति देने को तय किया. जिले में इस प्रकार की कुल 528 महिलाओं का नौ अस्पतालों द्वारा ऑपरेशन किया गया था.
गर्भाशय मामले की जांच करने के लिए विभाग ने सभी 528 मामलों की पहले पीएचसी के मेडिकल ऑफिसरों से जांच करायी. लेकिन, जांच पूरी तरह पारदर्शी व स्पष्ट नहीं होने पर जांच के लिए तीन डॉक्टरों की एक जांच टीम बनायी गयी. जांच टीम में डॉ सुनील कुमार सिंह, डॉ मुकेश कुमार व डॉ सरिता शामिल थीं. जांच टीम ने करीब 475 महिलाओं को जिले के विभिन्न हिस्सों से बुला कर उनकी फिजिकल जांच कर अल्ट्रासाउंड कराया. उसके बाद उनके बयान को कलमबंद किया. जांच के बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सिविल सर्जन को दी.
इसके बाद बसंतपुर के राजमहल व सीवान के श्रीराम क्लिनिक व नर्सिंग होम को दोषी पाये जाने पर संबंधित थाने में एफआइआर दर्ज की गयी. विभाग ने अनावश्यक ऑपरेशन के मामले में वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के एडीकेएम डॉ नवल किशोर के आदेश पर दो अस्पतालों के विरुद्ध सीवान व बसंतपुर में एफआइआर दर्ज करायी गयी है.

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