सीवान : पचरुखी प्रखंड के इटवा गांव की आशा अमना खातून को लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय प्राधिकार से भी न्याय मिल गया. सारण प्रमंडल के आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने दोनों पक्षों की बातें व साक्ष्यों को देखने के बाद आशा अमना खातून को प्रसव कराने पर सरकार द्वारा मिलने वाली लंबित अनुग्रह राशि का भुगतान नियमानुसार 15 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है. आशा ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि उसने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां लंबित 53 पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने पर शिकायत दर्ज करायी थी.
इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने 07 प्रसव को सही तथा शेष को फर्जी करार दिया था. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर 07 प्रसव का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया.