आशा को प्रथम अपीलीय प्राधिकार से मिला न्याय

सीवान : पचरुखी प्रखंड के इटवा गांव की आशा अमना खातून को लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय प्राधिकार से भी न्याय मिल गया. सारण प्रमंडल के आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने दोनों पक्षों की बातें व साक्ष्यों को देखने के बाद आशा अमना खातून को प्रसव कराने पर सरकार द्वारा मिलने वाली लंबित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2017 4:43 AM

सीवान : पचरुखी प्रखंड के इटवा गांव की आशा अमना खातून को लोक शिकायत निवारण के प्रथम अपीलीय प्राधिकार से भी न्याय मिल गया. सारण प्रमंडल के आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार ने दोनों पक्षों की बातें व साक्ष्यों को देखने के बाद आशा अमना खातून को प्रसव कराने पर सरकार द्वारा मिलने वाली लंबित अनुग्रह राशि का भुगतान नियमानुसार 15 दिनों के अंदर करने का आदेश दिया है. आशा ने प्रथम अपीलीय प्राधिकार में अपना पक्ष रखते हुए बताया था कि उसने जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहां लंबित 53 पारिश्रमिक का भुगतान नहीं होने पर शिकायत दर्ज करायी थी.

इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने 07 प्रसव को सही तथा शेष को फर्जी करार दिया था. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के आदेश पर 07 प्रसव का भुगतान स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया गया.

उसके बाद आशा शेष का भुगतान के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकार में आयुक्त के यहां अपील की. आयुक्त ने 16 दिसंबर को दिये अपने आदेश में लंबित पारिश्रमिक का भुगतान 15 दिनों के अंदर करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन करीब 25 दिनों बीत जाने के बाद भी छपरा से आदेश सीवान सिविल सर्जन कार्यालय को नहीं पहुंचा. सिविल सर्जन डॉ शिवचंद्र झा ने बताया कि उस मामले में विभाग ने अपना पक्ष रख दिया है.
अभी तक उस संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह आयुक्त महोदय का कोई पत्र नहीं आया है. पत्र मिलने के बाद आदेश का पालन किया जायेगा.

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