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नियमों की अनदेखी कर चलाये जा रहे नर्सिंग होम

महाराजगंज : नियमों को ताक पर रख कर इन दिनों धड़ल्ले से निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस तरह के नर्सिंग होम एवं क्लिनिक खोले जा रहे हैं. क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक […]

महाराजगंज : नियमों को ताक पर रख कर इन दिनों धड़ल्ले से निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक एवं पैथोलॉजी का संचालन किया जा रहा है. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में मुनाफा कमाने के उद्देश्य से इस तरह के नर्सिंग होम एवं क्लिनिक खोले जा रहे हैं. क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, क्लिनिक खोलने के लिए कई प्रावधान हैं, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हो रहा है. ऐसे स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना में एक्ट के प्रावधानों को भी ताक पर रखा जाता है.

आर्थिक लाभ उठाना है मूल उद्देश्य : निजी नर्सिंग होम, क्लिनिक व पैथोलॉजी खोलने के पीछे मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ कमाना ही होता है. अनुमंडल में अधिकतर ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हैं,जो मरीजों का आर्थिक दोहन करते हैं. जानकारों की मानें तो मरीजों के उपचार के नाम पर कई स्तरों पर दोहन किया जाता है.
आधारभूत संरचना का घोर अभाव : क्लिनिकल स्टेबलिशमेंट एक्ट में कई तरह के प्रावधान दिये गये हैं. पर अधिकतर स्वास्थ्य संस्थान मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं. एक्ट के तहत जिन संस्थान को औपबंधिक निबंधन दिया गया है, उनमें से भी अधिकतर प्रावधान को पूरा नहीं करते हैं.
ऐसे संस्थानों के पास आधारभूत संरचना के अलावा कई बुनियादी चीजों का भी अभाव है.
कहते हैं अधिकारी
मानक के विरुद्ध खोले गये संस्थान की जांच की जायेगी. गलत तरीके से संचालित स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.
शिवचंद झा, सीएस, सीवान

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