पत्रकार हत्याकांड :सीबीआइ ने नहीं सौंपा चार्जशीट, कैफ को बेल
सीवान : पत्रकार राजदेव हत्याकांड के अभियुक्त मो शमसीर कैफ उर्फ बंटी को गुरुवार को मुजफ्फरपुर सीबीआइ कोर्ट ने जमानत दे दी. निर्धारित 90 दिनों में सीबीआइ के चार्जशीट दाखिल नहीं करने का लाभ उसे मिला. हत्याकांड के पांच माह बाद पुलिस की जांच में उसका नाम आने पर पुलिस ने उसे अभियुक्त बनाया. रंगदारी […]
सीवान : पत्रकार राजदेव हत्याकांड के अभियुक्त मो शमसीर कैफ उर्फ बंटी को गुरुवार को मुजफ्फरपुर सीबीआइ कोर्ट ने जमानत दे दी. निर्धारित 90 दिनों में सीबीआइ के चार्जशीट दाखिल नहीं करने का लाभ उसे मिला. हत्याकांड के पांच माह बाद पुलिस की जांच में उसका नाम आने पर पुलिस ने उसे अभियुक्त बनाया. रंगदारी मांगने के मामले में उसे अभी जेल में ही रहना पड़ेगा.
गौरतलब हो कि गत 13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में अपराधियों ने पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी थी. राजदेव की पत्नी आशा रंजन के बयान पर मामले में अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की थी. बाद में पत्नी की अपील में मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंप दिया गया था. पुलिस ने इस मामले में कई लोगों की संलिप्तता की बात बताते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया था. कैफ भी राजदेव की हत्या में एक आरोपित है.