अपहरण व हत्या मामले में दंपती दोषी

सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने मंगलवार को ढाई वर्ष पूर्व बड़हरिया थाना क्षेत्र में एक बालक का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर देने के मामले में दोषी करार दिया. अब कोर्ट इस मामले में एक दंपती को दोषी ठहराने के बाद सजा 2 फरवरी को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 24, 2017 11:50 PM

सीवान : पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने मंगलवार को ढाई वर्ष पूर्व बड़हरिया थाना क्षेत्र में एक बालक का फिरौती के लिए अपहरण कर हत्या कर देने के मामले में दोषी करार दिया. अब कोर्ट इस मामले में एक दंपती को दोषी ठहराने के बाद सजा 2 फरवरी को सुनायेगी.मालूम हो कि बड़हरिया थाने के मुसेहरी निवासी मकसूद आलम के नौ वर्षीय अबु बक्र उर्फ राजू का 18 जुलाई 2014 को अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया. बाद में परिजनों से मोबाइल कॉल कर बदमाशों ने फिरौती के रूप में आठ लाख रुपये की मांग की थी. लेकिन, बच्चे की जिंदा बरामदगी के बजाय उसका शव गोपालगंज

जिले के मांझागढ़ थाना के बहोरा हाता गांव के नहर से मिला. इसके आधार पर मृतक राजू की मां नूरजहां खातून के आवेदन पर पुलिस मोबाइल से कॉल करने वाले अज्ञात बदमाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. पुलिस के अनुसंधान के दौरान घटना में संलिप्तता बड़हरिया थाने के बाबू हाता गांव के सद्दाम हुसैन व उसकी पत्नी खुशनुमा खातुन का नाम सामने आया. पुलिस ने उन्हें अभियुक्त बनाते हुए उनके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल की. कोर्ट में गवाहों के बयान व साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने अभियुक्त दंपती को दोषी माना है. इसमें अब दो फरवरी को कोर्ट सुनवाई के बाद सजा मुकर्रर करेगा. बहस के दौरान अभियोजन की तरफ से लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह व एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा तथा बचाव पक्ष की तरफ से वरीय अधिवक्ता मनान अहमद मौजूद रहे.

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