एडीजे ने की कैफ की जमानत अर्जी खारिज

रंगदारी मामले में जमानत के लिए दिया था आवेदन सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो शमसीर कैफ उर्फ बंटी को रंगदारी के एक मामले में जमानत नहीं मिली. बुधवार को एडीजे प्रथम विनोद शुक्ल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इसके चलते पत्रकार हत्याकांड में पहले मिल चुकी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 26, 2017 12:38 AM

रंगदारी मामले में जमानत के लिए दिया था आवेदन

सीवान : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के आरोपित मो शमसीर कैफ उर्फ बंटी को रंगदारी के एक मामले में जमानत नहीं मिली. बुधवार को एडीजे प्रथम विनोद शुक्ल की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया. इसके चलते पत्रकार हत्याकांड में पहले मिल चुकी जमानत के बावजूद कैफ के फिलहाल जेल में रहना होगा. पत्रकार हत्याकांड में एक सप्ताह पूर्व मुजफ्फरपुर सीबीआइ कोर्ट ने नगर थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला निवासी कैफ को जमानत दे दी थी. इसके बाद रंगदारी मांगने के मामले में नगर
एडीजे ने की कैफ की…
थाना क्षेत्र के दक्षिण टोला निवासी फिरोज खान द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कैफ के अधिवक्ता ने जमानत के लिए जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय की अदालत में आवेदन दिया था. इस पर सुनवाई के लिए एडीजे वन की अदालत में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां एक दिन पूर्व कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है. इस दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से एपीपी रवींद्र नाथ शर्मा व बचाव पक्ष की तरफ से इष्टदेव तिवारी मौजूद रहे.
कैफ के फिलहाल जेल से बाहर निकलने की संभावना पर लगा विराम

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