लोक अदालत में एसबीआइ देगा ऋणधारियों को छूट

सीवान : भारतीय स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को न्यायालय में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारियों को विशेष छूट देगी. भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, सीवान के मुख्य प्रबंधक ग्रामीण विजय कुमार सिंह ने बताया कि गोपालगंज एवं सीवान जिलों में करीब 10 हजार बकाया ऋणधारी है. वैसे ऋणधारियों को स्टेट बैंक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 10, 2017 5:10 AM

सीवान : भारतीय स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को न्यायालय में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारियों को विशेष छूट देगी. भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, सीवान के मुख्य प्रबंधक ग्रामीण विजय कुमार सिंह ने बताया कि गोपालगंज एवं सीवान जिलों में करीब 10 हजार बकाया ऋणधारी है.

वैसे ऋणधारियों को स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने वाले ऋणधारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. ऋणधारी, जिनके ऊपर लंबे समय से वाद दाखिल किया गया है. उन्­हें मूल धन और ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी है. वैसे ऋणधारी, जिनका ऋण एनपीए हो चुका है. उनकी बकाया राशि मूलधन और ब्याज में राशि पर भी 10 से 20 प्रतिशत की छूट देगी. उन्­होंने कहा कि ऋणधारियों के लिए एकमुश्­त राशि अदायगी कर कर्ज से मुक्­त होने का अच्­छा अवसर है.

राष्ट्रीय लोक अदालत कल
सीवान. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान में स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 फरवरी शनिवार को आयोजित किया जायेगा. इसकी जानकारी प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला व सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश राय ने दी है. श्री राय ने बताया कि सुबह 10:30 से अपराह्न दो बजे तक न्यायिक मामलों का निस्तारण किया जायेगा. आयोजन की सफलता के लिए 10 बेंचों का गठन किया गया है. शिविर में परिवार संबंधी वाद, क्लेम वाद, दीवानी व अपराध से जुड़े मामले, टेलीफोन बिल, पानी कर, उपभोक्ता फोरम, बैंक ऋण, दाखिल-खारिज तथा विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़े मामलों का निस्तारण किया जायेगा.

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