लोक अदालत में एसबीआइ देगा ऋणधारियों को छूट
सीवान : भारतीय स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को न्यायालय में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारियों को विशेष छूट देगी. भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, सीवान के मुख्य प्रबंधक ग्रामीण विजय कुमार सिंह ने बताया कि गोपालगंज एवं सीवान जिलों में करीब 10 हजार बकाया ऋणधारी है. वैसे ऋणधारियों को स्टेट बैंक […]
सीवान : भारतीय स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को न्यायालय में आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ऋणधारियों को विशेष छूट देगी. भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय, सीवान के मुख्य प्रबंधक ग्रामीण विजय कुमार सिंह ने बताया कि गोपालगंज एवं सीवान जिलों में करीब 10 हजार बकाया ऋणधारी है.
वैसे ऋणधारियों को स्टेट बैंक आगामी 11 फरवरी को आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होने वाले ऋणधारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. ऋणधारी, जिनके ऊपर लंबे समय से वाद दाखिल किया गया है. उन्हें मूल धन और ब्याज राशि में 30 प्रतिशत की विशेष छूट दी है. वैसे ऋणधारी, जिनका ऋण एनपीए हो चुका है. उनकी बकाया राशि मूलधन और ब्याज में राशि पर भी 10 से 20 प्रतिशत की छूट देगी. उन्होंने कहा कि ऋणधारियों के लिए एकमुश्त राशि अदायगी कर कर्ज से मुक्त होने का अच्छा अवसर है.