सीजेएम ने कारा अधीक्षक से किया जवाब-तलब

सीवान : बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने एक कैदी के इलाज में लापरवाही के मामले में मंडल कारा के अधीक्षक विधु भारद्वाज से जवाब- तलब किया है, जिसका तीन दिन के अंदर जवाब देना होगा. इस मामले में कहा जा रहा है कि साहिल हत्याकांड में आरोपित सद्दाम को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2017 4:34 AM

सीवान : बुधवार को मुख्य न्यायिक दंडधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने एक कैदी के इलाज में लापरवाही के मामले में मंडल कारा के अधीक्षक विधु भारद्वाज से जवाब- तलब किया है, जिसका तीन दिन के अंदर जवाब देना होगा. इस मामले में कहा जा रहा है कि साहिल हत्याकांड में आरोपित सद्दाम को घायलावस्था में ही जेल भेजा गया था. सद्दाम के परिजनों के मुताबिक साहिल के परिवार के सदस्यों के हमले में गंभीर रूप से जख्मी हो गया था,

जिसे न्यायिक अभिरक्षा में इलाज कराया गया. इसके बाद उसे जेल भेजा गया. जेल में भी हालत खराब रहने पर मंडल कारा प्रशासन ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भरती कराया. जहां के चिकित्सकों ने पटना इलाज के लिए रेफर कर दिया. लेकिन मंडल कारा प्रशासन उसे पीएमसीएच नहीं ले गया, जिसके विरोध में परिजनों ने कोर्ट में गुहार लगाया. आवेदन को संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायिक दंडधिकारी अरविंद कुमार सिंह की अदालत ने गंभीर लापरवाही मानी है. कोर्ट ने कारा अधीक्षक से कारण पृच्छा मांगते हुए तीन दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने को कहा है.

Next Article

Exit mobile version