चंदा बाबू व आशा रंजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
सीवान : सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को एक सप्ताह के अंदर तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है. बुधवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव राय के पीठ ने सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करें. न्यायालय के आदेश के मुताबिक […]
सीवान : सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को एक सप्ताह के अंदर तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश जारी किया है. बुधवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति अमिताव राय के पीठ ने सरकार से कहा कि वह शहाबुद्दीन को एक सप्ताह में तिहाड़ जेल स्थानांतरित करें. न्यायालय के आदेश के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज मामलों की सुनवाई तिहाड़ जेल से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी. पीठ ने कहा, हम बिहार को आदेश देते हैं
कि मो शहाबुद्दीन को जिला कारागार से दिल्ली स्थित तिहाड़ जेल स्थानांतरित किया जाये. अपने तीन पुत्रों की हत्या के मामले में मो शहाबुद्दीन को आरोपित ठहरानेवाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू ने तिहाड़ जेल भेजने के लिए उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके अलावा पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन ने भी पूर्व सांसद को तिहाड़ जेल में स्थानांतरित किये जाने के लिए याचिका दायर की थी.
याचिकाकर्ताओं ने न्यायालय से अपील की थी कि शहाबुद्दीन के खिलाफ पंजीकृत मुकदमों की स्वतंत्र व निष्पक्ष सुनवाई के लिए उन्हें सीवान जेल से राज्य के बाहर के जेलों में स्थानांतरित किया जाये. बिहार सरकार ने न्यायालय में दिये अपने हलफनामा में शहाबुद्दीन को सीवान जेल से तिहाड़ जेल स्थानांतरित करने पर कोई आपत्ति नहीं है. साथ ही सरकार ने यह भी कहा था कि शहाबुद्दीन पर झारखंड व बिहार समेत अन्य स्थानों पर 45 मामले दर्ज हैं, जिसकी सुनवाई चल रही है. उधर यह आदेश आने के बाद याचिकाकर्ता चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू व आशा रंजन ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब निष्पक्ष रूप से न्याय मिलने की उम्मीद होगी.