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पत्रकार हत्याकांड के मुख्य आरोपी लड्डन मियां को सीजेएम कोर्ट में पेश करने का आदेश

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में कुख्यात अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.मुजफ्फरपुरसेंट्रलजेल में बंद लड्डन मियां को 29 मार्च को कोर्ट में पेश किया जायेगा. कांड की विवेचना के दौरान अभियुक्त रोहित कुमार ने पुलिस को दिये बयान […]

सीवान : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में कुख्यात अजहरूद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.मुजफ्फरपुरसेंट्रलजेल में बंद लड्डन मियां को 29 मार्च को कोर्ट में पेश किया जायेगा. कांड की विवेचना के दौरान अभियुक्त रोहित कुमार ने पुलिस को दिये बयान में कहा था कि लड्डन मियां ने ही हत्या की सुपारी देते हुए हथियार उपलब्ध कराया था.उसके बयान पर ही कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में लड्डन को आरोपित करने के लिए रिमांड करने का आदेश दिया है.

नगर थाना पुलिस ने हत्याकांड की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पांच लोगों को गिरफ्तार करते हुए कांड का खुलासा की थी. जिसमें नगर थाना क्षेत्र के सोनू कुमार,विजय कुमार गुप्ता,रोहित कुमार सोनी,रिशु व राजेश शामिल रहे.इनसे पूछताछ के दौरान पुलिस ने शुक्ल टोली निवासी सोनू कुमार के घर से हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद करने का दावा की थी. हथियार बरामदगी के मामले में रोहित,सोनू व विजय कुमार गुप्ता को आरोपित किया गया. पुलिस के मुताबिक रोहित कुमार ने पूछताछ में कहा कि हथियार हमें लड्डन मियां ने ही उपलब्ध कराया था. इसके बाद आर्म्स एक्ट में लड्डन को आरोपित करने के लिए अनुसंधान कर्ता रविकांत दूबे ने कोर्ट में आवेदन दिया था. जिसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आवेदन को संज्ञान में लेते हुए लड्डन मियां को इस कांड में आरोपित करने के लिए 29 मार्च को पेश करने का आदेश दिया है.

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