बिना नो ड्यूज सर्टिफिकेट के नहीं बन सकते प्रस्तावक
सीवान : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत एवं नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से […]
सीवान : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के साथ-साथ प्रस्तावक को भी नगर पंचायत एवं नगर पर्षद से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा. इसको लेकर प्रत्याशी बनना हो या प्रस्तावक सभी तरह के टैक्स चुकता करना होगा, तभी आप निकाय चुनाव में प्रत्याशी या किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बन सकते हैं. अगर आपके नाम से नगर क्षेत्र में कोई मकान या दुकान नहीं है, तो इसका भी शपथपत्र नामांकन पत्र के साथ निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा.
नगर निकाय चुनाव में अगर कोई मतदाता किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक बनता है, तो वह स्वयं प्रत्याशी नहीं बन सकता है. इतना ही नहीं अगर किसी वार्ड से स्वयं प्रत्याशी है, तो किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक भी नहीं बन सकते हैं. वहीं, नगर पर्षद क्षेत्र में नामांकन के लिए एक हजार रुपये शुल्क लगेगा, जबकि नगर पंचायत में नामांकन के लिए चार सौ रुपये शुल्क देना होगा. नगर पर्षद एवं नगर पंचायत क्षेत्र के आरक्षित वार्ड से नामांकन किये जाने पर नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं किसी भी वार्ड से महिला प्रत्याशी के रूप में नामांकन करती है, तो उसे नामांकन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी. नामांकन सात अप्रैल से शुरू होगा.