सीवान : बिहार के सीवान जिले में जेल के अंदर बने विशेष ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं होने की वजह से न्यायाधीश विनोद कुमार शुक्ल ने चंदा बाबू के विरुद्ध साक्ष्य के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया. जानकारी के मुताबिक राजीव रोशन हत्याकांड में चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू को गवाही के लिए उपस्थित होना था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए. बताया जा रहा है कि तेजाब कांड में गत कई तिथियों से कोर्ट में गवाही के लिये चंदा बाबू उपस्थित नहीं हो रहे हैं.
इससे पूर्व, मंडल कारा में गठित विशेष अदालत में पूर्व सांसद मो़ शहाबुद्दीन की गुरुवार को पेशी नहीं हो सकी. पूर्व सांसद से जुड़े दो मामलों की सुनवाई होनी थी. लेकिन तिहाड़ जेल से वीसी द्वारा पेशी नहीं करायी गयी. विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में राजीव रोशन हत्याकांड के सभी गवाहों की गवाही होने के बाद सूचक की गवाही कराने के लिए अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया है. वहीं, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने अपना मोबाइल नंबर देते हुए कोर्ट से आग्रह किया है कि मुझे अपने मोबाइल द्वारा मुवक्किल मो़ शहाबुद्दीन से बात करने की सुविधा प्रदान की जाये. एडीजे वन श्री शुक्ल ने मंडलकारा अधीक्षक विद्यु भारद्वाज को निर्देशित किया कि डीएम से बात कर वीसी द्वारा मो़ शहाबुद्दीन की पेशी सुनिश्चित की जाये, ताकि कोर्ट का कार्य बाधित नहीं हो सके.