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हत्या कर शव छिपाने के मामले में पांच दोषी

सीवान : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने सोमवार को एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब करने के मामले में पांच आरोपितों को दोषी माना. वहीं, साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी कर दिया. बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव की यह पांच वर्ष पूर्व की […]

सीवान : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश पंचम मो. एजाजुद्दीन की अदालत ने सोमवार को एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब करने के मामले में पांच आरोपितों को दोषी माना. वहीं, साक्ष्य के अभाव में एक आरोपित को बरी कर दिया. बसंतपुर थाना क्षेत्र के लखनौरा गांव की यह पांच वर्ष पूर्व की घटना है. मालूम हो कि दहेज में एक लाख नकद व बाइक नहीं देने पर ससुरालवालों ने विवाहिता रुखशाना खातून की हत्या कर शव को गायब कर दिया था.

इस मामले में रुखसाना की मां जैतुन बेगम निवासनी बरारी थाना जीबी नगर ने कोर्ट में परिवाद दाखिल की. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का बसंतपुर थाने को निर्देश दिया. इसके तहत पुलिस विवाहिता के पति रिजवान अंसारी, ससुर निजामुद्दीन अंसारी, सास हलीमा खातून, देवर अफसर व नेसार तथा ननद गुड़िया को आरोपित किया. इनके खिलाफ कोर्ट में चली कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला आया है.

इसमें कोर्ट ने मृतका की ननद गुड़िया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. वहीं, अन्य सभी अभियुक्तों को दोषी माना है. कोर्ट अब इस मामले में आगामी चार मई को दोषियों के खिलाफ सजा सुनायेगा.

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