सीवान : बिहार के सीवान जिला की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2012 में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति सहित पांच ससुराल वालों को उम्रकैद और अर्थदंड की आज सजा सुनायी. इस मामले में बसंतपुर थाना अंतर्गत लखनौरा गांव निवासी मृतका की मां जैतुन बेगम ने शिकायत दर्ज करायी थी.
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (पंचम) मोहम्मद एजाजुद्दीन ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर 30 मार्च 2012 को जीबी नगर थाना अंतर्गत जैदपुर गांव निवासी रुखसाना की हत्या के मामले में उसके पति रिजवान, ससुर निजामुद्दीन, सास हलीमा और दो देवर नेसार एवं अख्तर को आज उम्रकैद और 99-99 हजार रुपये अर्थदंड की आज सजा सुनायी.