अनाज भरा खोप जलाने के मामले में 10 वर्षों की सजा

18 वर्षों के बाद आया कोर्ट का फैसला सीवान : मंगलवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो़ एजाजुद्दीन की कोर्ट ने अनाज से भरा खोप जलाने के मामले में दो आरोपितों को दोषी पाया है और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपित को 40 हजार 500 का अर्थदंड देना होगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 17, 2017 3:18 AM

18 वर्षों के बाद आया कोर्ट का फैसला

सीवान : मंगलवार को पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश मो़ एजाजुद्दीन की कोर्ट ने अनाज से भरा खोप जलाने के मामले में दो आरोपितों को दोषी पाया है और उन्हें 10 वर्ष की सजा सुनायी है. प्रत्येक आरोपित को 40 हजार 500 का अर्थदंड देना होगा. अर्थ दंड नही देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. अर्थदंड की 75 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार को देय होगी. नौतन थाने के गंधर्पा गांव निवासी नथुनी चौधरी 5 फरवरी 1999 को अपने दरवाजे पर गड्ढे में ईंट भर रहे थे कि पट्टीदार पारस चौधरी व रामप्रवेश चौधरी ने जान मारने की नियत से टांगी से सिर पर हमला कर दिया. इससे वह जख्मी हो गया. जब उसका पुत्र इंदल चौधरी बचाने के लिए आया, तो उसे भी दोनों आरोपितों ने मार कर जख्मी कर दिया.
उसके बाद दोनों आरोपितों ने मेरी पलानी व खोप में आग लगा दी, जिससे मेरा कपड़ा और अनाज जल कर राख हो गया. एडीजे पांच की अदालत ने गवाहों की गवाही पर सुनवाई करते हुए दोनों आरोपितों को दोषी पाया और उन्हें 18 वर्षों के बाद 10 वर्ष की सजा सुनायी है.
इस मौके पर अभियोजन के तरफ से एपीपी रवींद्रनाथ शर्मा व बचाव पक्ष के अधिवक्ता गोपालजी पांडेय ने अपना-अपना पक्ष रखा.

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