निर्देश के बाद भी आरोपित की पेशी नहीं
सीवान : सीवान मंडल कारा के जेल अधीक्षक कोर्ट द्वारा शो कॉज के बाद भी आरोप गठन के लिए आरोपित को पेश करने में मनमानी कर रहे हैं. यही नहीं, न्यायालय व कारा महा निरीक्षक के भी आदेश की अवहेलना की जा रही है. न्यायालय ने जहां कारा अधीक्षक को आरोप गठन के लिए आरोपित […]
सीवान : सीवान मंडल कारा के जेल अधीक्षक कोर्ट द्वारा शो कॉज के बाद भी आरोप गठन के लिए आरोपित को पेश करने में मनमानी कर रहे हैं. यही नहीं, न्यायालय व कारा महा निरीक्षक के भी आदेश की अवहेलना की जा रही है. न्यायालय ने जहां कारा अधीक्षक को आरोप गठन के लिए आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था,
तो वहीं कारा महा निरीक्षक ने हर तारीख पर आरोपित को कोर्ट में हाजिर करवाने की बात कही थी, ताकि कोर्ट का कार्य बाधित नहीं हो सके. परंतु कारा अधीक्षक न्यायालय व पदाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे हैं. गौरतलब हो कि आरोपित ने जमानत के लिए हाइकोर्ट की शरण ली है. इसे देख हाइकोर्ट ने सख्त निर्देश दिया है कि छह माह के अंदर मामले का निष्पादन कर दिया जाये. परंतु दो माह से अधिक हो गये आरोपित को कोर्ट में नहीं उपस्थित नहीं कराने के चलते अभी आरोप गठन की प्रक्रिया अधर में है.
मालूम हो कि एमएचनगर थाना क्षेत्र पियाउर गांव निवासी ईंट भट्ठा मालिक वसी अहमद की हत्या 21 जनवरी 2016 को उसके ही भतीजे अबरे आलम ने अपने सहयोगियों के साथ मिल कर कर दी थी. आपसी विवाद में अबरे आलम ने अपने चाचा को गोली मार मौत के घाट उतारा था. इस मामले में पुलिस ने अबरे आलम को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वह वर्तमान में मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद है. जेल में बंद अबरे आलम ने जमानत के लिए हाइकोर्ट में अर्जी दी थी.
उसकी अर्जी के बाद हाइकोर्ट ने छह माह के अंदर इस मामले का निष्पादन करने का निर्देश दिया था. इधर, कोर्ट ने जेल अधीक्षक से आरोपित को तय तिथि पर कोर्ट में हाजिर करने की बात कही थी, परंतु दो माह गुजर गये अभी तक एक बार भी जेल अधीक्षक ने आरोपित को नहीं पेश किया. जेल अधीक्षक की लापरवाही को देखते हुए कोर्ट ने उन पर शो कॉज भी किया था.