सीवान.परिवहन विभाग के नये नियम के अनुसार, बीएच सीरीज का नंबर रखने वाले वाहन मालिकों को अब एक साथ 14 वर्षों के टैक्स चुकाना होगा.जिला परिवहन कार्यालय के अनुसार, पहले बीएच नंबर के लिए सिर्फ दो साल का टैक्स चुकाना होता था, लेकिन नए नियम के अनुसार 60 दिन यानी की दो माह में 12 वर्षों का टैक्स भरना जरूरी है. जिले में बीएच भारत सीरीज के 132 वाहन मालिकों को परिवहन विभाग की ओर से नोटिस जारी की गई है. जिन लोगों ने दो वर्षों का टैक्स -भरा है, उनके लिए अगले 60 दिनों में 12 वर्षों का टैक्स एक साथ भरना जरूरी होगा. इसमें देरी करने पर रोजाना 100 रुपये के हिसाब से टैक्स के अलावा जुर्माना भी भरना होगा.वहीं जिन्होंने दो साल का टैक्स जमा किया और उसकी भी समय सीमा समाप्त हो चुकी है, उन वाहन मालिकों का ऑनलाइन स्टेटस चेक कर नोटिस करने व उनकी गाड़ी को सिस्टम से लॉक करने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी. प्रभारी डीटीओ रवि रंजन कुमार ने बताया कि पूर्व में दो-दो साल का टैक्स जमा करने का प्रावधान था.नयी नियमावली में 14 साल का टैक्स देना है.बीएच भारत सीरीज के 132 वाहन मालिकों को विभाग ने नोटिस किया है. बीएच सीरीज के वाहन मालिकों को 14 साल का टैक्स देना है. जिन्होंने दो साल का टैक्स दिया है, उन्हें भी अब 12 साल का शेष टैक्स का भुगतान करना है. इसके लिए समय सीमा तय की गयी है.समय सीमा समाप्त होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. क्या होता है भारत सीरीज वाला नंबर प्लेट बता दें कि भारत सीरीज एक खास तरह का रजिस्ट्रेशन होता है. यह वन नेशन, वन राशन कार्ड की तरह वन नेशन, वन नंबर प्लेट होता है. इस सीरीज वाली गाड़ियों के नंबर प्लेट 21, 22, 23 जैसे अंकों के साथ शुरू होते हैं, जो यह दिखाते है कि गाड़ी का कब और किस साल में कब रजिस्ट्रेशन हुआ है. इसके बाद राज्यों के कोड के बजाय इसमे बीएच लिखा होता है, जो पूरे भारत में मान्य है.भारत सीरीज की नंबर प्लेट लगी गाड़ी को वाहन मालिक एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसफर होने पर बिना किसी कागजी प्रक्रिया के पूरे भारत कहीं भी ले जा सकते हैं.
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