बीपीएससी की परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट
सीवान. बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को होगी. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली है. बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार व अपर समाहर्ता उपेंद्र कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में सुपर जोनल, जोनल, गश्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्टेटिक दंडाधिकारी एवं सभी केंद्राधीक्षकों की बैठक हुई.
संवाददाता ,सीवान. बिहार लोक सेवा आयोग की एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 13 दिसंबर को होगी. इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी कर ली है. बुधवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार व अपर समाहर्ता उपेंद्र कुमार सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में सुपर जोनल, जोनल, गश्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, स्टेटिक दंडाधिकारी एवं सभी केंद्राधीक्षकों की बैठक हुई. इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए गये. जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर जिले में कुल 30 केंद्र बनाए गए हैं. इसमें सदर अनुमंडल क्षेत्र में 24 व महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में छह परीक्षा केंद्र शामिल हैं. परीक्षा दोपहर 12 बजे से दो बजे तक होगी. परीक्षा में कुल 15 हजार 456 अभ्यर्थी शामिल होंगे. एडीएम ने बताया कि आयोग के निर्देश के आलोक में अभ्यर्थियों को हर हाल में 11 बजे तक परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो जाना होगा. परीक्षा शुरू होने के ढाई घंटे पूर्व यानी सुबह 9.30 बजे से अभ्यर्थियों को प्रवेश दी जाएगी. वहीं 11 बजे के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. प्रवेश के दौरान प्रवेश पत्र में छपे बार कोड व क्यूआर कोड की स्केनिंग करते हुए फोटो व पहचान पत्र से मिलान के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा. केंद्र पर लगेगा सीसी कैमरा व जैमर : परीक्षा के कदाचामुक्त संचालन हेतु सभी केंद्रों पर सीसी कैमरा व जैमर लगाया जाएगा. वहीं एक बेंच पर दो से अधिक अभ्यर्थी नहीं बैठेंगे. जबकि दोनों बेंच के बीच की दूरी कम से कम तीन फुट रहेगी. परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को इलेक्ट्रानिक गजट मोबाइल फोन, ब्लुटूथ, कैलकुलेटर सहित अन्य के ले जाने पर पूर्णतया रोक रहेगी. अगर कोई अभ्यर्थी इलेक्ट्रानिक गजट के साथ परीक्षा के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आयोग की परीक्षा से पांच साल के लिए वंचित कर दिया जायेगा.
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