बिना ट्रेड लाइसेंस संचालित दुकानों पर होगी कार्रवाई
नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर ट्रेड लाइसेंस संचालित दुकानों पर नगर पंचायत प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है. छापेमारी के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा. छापेमारी के लिए दुकानों का सर्वे कराने की भी तैयारी की जा रही है.नगर पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें संचालित है.जबकि सिर्फ 143 दुकानदारों द्वारा ही ट्रेड लाइसेंस लिया है
महाराजगंज. नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर ट्रेड लाइसेंस संचालित दुकानों पर नगर पंचायत प्रशासन कार्रवाई की तैयारी में है. छापेमारी के साथ जुर्माना भी वसूला जाएगा. छापेमारी के लिए दुकानों का सर्वे कराने की भी तैयारी की जा रही है.नगर पंचायत क्षेत्र में सैकड़ों दुकानें संचालित है.जबकि सिर्फ 143 दुकानदारों द्वारा ही ट्रेड लाइसेंस लिया है.बाकी संस्थान बिना ट्रेड लाइसेंस के चल रहे है. विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नगर पंचायत प्रशासन सबसे पहले बगैर लाइसेंस नगर पंचायत क्षेत्र में व्यापार करने वाले दुकानों का सर्वे करायेगी.सर्वे के बाद दुकानदारों को नोटिस भेजा जायेगा. नोटिस के बाद लाइसेंस नहीं लेने वालों के खिलाफ जुर्माना के साथ अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जायेगी. विदित हो कि नगरपालिका अधिनियम के तहत छोटे-बड़े सभी दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.नगर पंचायत क्षेत्र में पान दुकान, जेनरल स्टोर, स्पेयर पार्ट्स, कपड़ा दुकान, शॉपिंग मॉल समेत कोई भी छोटी-बड़ी दुकान खोलने से पहले लाइसेंस लेना होता है. ट्रेड लाइसेंस निर्गत होने के बाद ही व्यापारी अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं. नगर पंचायत के कर्मी अंशु कुमार सिंह का कहना है कि ट्रेड लाइसेंस लेना बहुत ही आसान है.किराया एग्रीमेंट, अपडेट होल्डिंग रसीद, शपथ पत्र, आधार कार्ड और परिचय पत्र के साथ दुकानदार ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकतें है.अलग-अलग व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए शुल्क की राशि भी अलग है.दुकानों को दो श्रेणी में बांटा गया है. 10 लाख से कम ट्रांजेक्श्न वाले दुकानों को एक हजार और 10 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन वाले दुकानों को दो हजार पांच सौ रूपये का फीस जमा करना होता है. आवेदन करने के एक सप्ताह के अंदर लाइसेंस निर्गत कर दिया जाता है, जो एक वित्तीय वर्ष के लिए वैध होता है.इसके बाद प्रत्येक वर्ष नगर पंचायत को शुल्क अदा कर नवीनीकरण कराना पड़ता है. बोले इओ बगैर ट्रेड लाइसेंस व्यापार करने वाले दुकानदारों को चिन्हित कर कार्रवाई की जायेगी.नियम के अनुसार जुर्माना भी लगाया जायेगा. सभी को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है. हरिश्चंद्र, कार्यपालक पदाधिकारी महाराजगंज
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