संवाददाता,महाराजगंज. प्रखंड के बलऊ पंचायत के मुखिया मनोज कुंवर द्वारा सरकारी राशि का भुगतान वेंडर के खाते में करने के खिलाफ अपील में लोक प्रहरी सह आयुक्त सारण प्रमंडल ने वेंडर के खाते में भुगतान हुआ राशि को सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. यह धनराशि 16 नवंबर तक जमा करने आदेश दिया गया है.40 लाख की राशि तय समय सीमा के अंदर मुखिया को जमा करना है. . अपीलकर्ता संजय पांडे ने बलऊ पंचायत के मुखिया मनोज कुंवर पर बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभा की बैठक निश्चित अवधि पर नहीं कराया जाना और बैठक की सूचना संबंधित को नियमानुसार नहीं देने की शिकायत की गयी थी. मुखिया द्वारा ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं किया जाता है. परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि मुखिया द्वारा पंचायती राज विभाग के निदेश का उल्लंघन करते हुए जीविका से मास्क न खरीद कर स्थायी दुकानदार से मास्क का क्रय किया गया एवं 15वें वित्त आयोग की राशि से दो लाख बावन हजार रूपये का भुगतान नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है. साथ ही मजदूरी की मजदूरी का भुगतान पीएफएमएस व सीएफएमएस के माध्यम से मजदूरों के खातें से किया जाना था किन्त मुखिया द्वारा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अपने चहेते वेंडर के नाम पर करवा के नियमों का उल्लंघन किया है. मुखिया द्वारा फर्जी तरीके से 15वीं वित्त आयोग की राशि से बलऊ पंचायत के ग्राम रडीया में मिठू राय की फुलवारी से गंडक नहर तक सड़क का निर्माण करने के नाम पर बगैर कार्य किये राशि की निकासी की गयी है. इन आरोपों को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत सत्य पाया गया था. अपीलकर्ता के बाद पर लोक प्रहरी वाद संख्या 04/2023 में लोक प्रहरी सह आयुक्त सारण प्रमंडल ने आदेश पारित करते हुए वेंडर के खाते में भुगतान हुआ राशि को सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया है. इस संबंध में बीडीओ बिंदु कुमार ने बताया कि इस मामले में 23 अक्टूबर को न्यायालय में सुनवाई होना था. इसमें क्या आदेश पारित हुआ है उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है. न्यायालय का जो भी आदेश होगा उस पर कारवाई की जायेगी.
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