हत्या के नामजद आरोपित को कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

एडीजे आठ शशि भूषण कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्याकांड के नामजद आरोपी शेरा माझी को कांड का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर अतिरिक्त 15 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा भी निर्धारित किया है.अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

By Prabhat Khabar Print | June 29, 2024 9:57 PM

सीवान. एडीजे आठ शशि भूषण कुमार की अदालत ने शनिवार को हत्याकांड के नामजद आरोपी शेरा माझी को कांड का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्त पर अतिरिक्त 15 हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा भी निर्धारित किया है.अर्थ दंड की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त छह माह सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. बड़हरिया थाना अंतर्गत पकवालिया गांव निवासी मदन शर्मा 16 अक्टूबर 2014 को शौच से लौट कर घर वापस आ रहे थे. इस बीच पड़ोसी रामानंद माझी एवं शेरा मांझी उससे उलझ गए. मदन शर्मा को बचाने आए पुत्र संदीप शर्मा पर पिता- पुत्र रामानंद माझी एवं शेरा माझी ने भुजाली से वार कर दिया. जिससे उसके गर्दन पर गंभीर चोट आई और इलाज के क्रम में उसका मृत्यु हो गयी. मदन शर्मा के बयान पर पिता- पुत्र रामानंद मांझी एवं शेरा मांझी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. रामानंद मांझी को इसी मामले में 6 वर्ष पूर्व आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है. एक मात्र आरोपी अभियुक्त शेरा मांझी को अदालत ने भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद के अलावा भादवि की धारा 307 के अंतर्गत 7 साल एवं 324 के अंतर्गत 2 साल की भी सजा दी है. उपरोक्त सभी सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिंह एवम अक्षय लाल यादव तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बैदनाथ सिंह ने बहस किया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version