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हत्याकांड के नौ अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

एडीजे अष्ठम शशि भूषण कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी पाये गये नौ अभियुक्तों नागेंद्र मांझी, विनोद मांझी, रुदल मांझी ,राजू मांझी, नवलेश मांझी ,अल्लाह मांझी, मोहर मांझी, शैलेश मांझी एवं इंदल मांझी को आजीवन कारावास की सजा दी है.

सीवान. एडीजे अष्ठम शशि भूषण कुमार की अदालत ने बुधवार को हत्याकांड से जुड़े मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी दोषी पाये गये नौ अभियुक्तों नागेंद्र मांझी, विनोद मांझी, रुदल मांझी ,राजू मांझी, नवलेश मांझी ,अल्लाह मांझी, मोहर मांझी, शैलेश मांझी एवं इंदल मांझी को आजीवन कारावास की सजा दी है. अदालत ने अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में एक से लेकर तीन वर्ष तक की साधारण कारावास की भी सजा दी है. जबकि अदालत ने संगेय अपराध के अंतर्गत भादवि की धारा 307 के अंतर्गत सभी अभियुक्तों को 10 वर्ष की कठोर कारावास एवं 5000 जुर्माना तथा पुनः सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 के अंतर्गत उम्र कैद एवं प्रत्येक पर 10000 आर्थिक जुर्माना की सजा निर्धारित की है. आर्थिक जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को अधिकतम 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी. अदालत ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है की जेल में बितायी गयी अवधि को सजा की अवधि में समायोजित की जायेगी. बताया जाता है कि जामो थाना अंतर्गत ग्राम सैदपुर निवासी अदालत मांझी एवं मोहर मांझी के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी क्रम में 18 मई 2018 को विवाद होना आरंभ हुआ जो रात्रि तक चला एवं रात में ही धारदार हथियारों से मोहर माझी, उनके लड़कों सहयोगियों ने अदालत मांझी पर जानलेवा हमला कर दिया. अदालत मांझी को बचाने गये उनके लड़कों और घर की महिलाओं को भी जख्मी कर दिया गया. अदालत मांझी की मौके पर मृत्यु हो गयी. अदालत मांझी के पुत्र अक्षय कुमार के बयान पर 15 अभियुक्तों के विरुद्ध जामो थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत ने सुनवाई के क्रम में सभी नामजद छह महिला अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ लेते हुए रिहा करने का आदेश पारित कर दिया जबकि सभी नौ पुरुष अभियुक्त को सजा दी है. अदालत में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुदामा ठाकुर ने बहस किया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कौशल किशोर ने बहस किया.

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