सीवान. सोमवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एनआइसी के सभागार में विडियो कॉनफ्रेन्सींग के माध्यम से बैठक हुई. बैठक में अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं विभिन्न प्रखंडों के प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारियों तथा निजी विद्यालयों के संचालकों एवं संघ के पदाधिकारी शामिल हुवे. बैठक में निदेशक ने बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 व बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के 25% बच्चों का नामांकन कराने हेतु विशेष प्रचार-प्रसार कर नांमांकन कराने का निर्देश दिया गया. निजी विद्यालयों में बैनर लगाकर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित किया गया. बताया गया कि16 जून तक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के अभिवाभक बिना किसी शुल्क के अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में पढाने हेतु आवेदन कर सकते है. वैसे अभिभावक जिनकी वार्षिक आय अलाभकारी समूह के लिए एक लाख तथा कमजोर वर्ग के लिए दो लाख हो, छात्र की आयु 06 वर्ष या अधिक हो (02 अप्रेल 2016 से 01 अप्रेल 2018 के बीच जन्म लिए बच्चे), जन्म, जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मोबाईल नं० तथा बच्चे का रंगीन फोटो की उपलब्धता के साथ अपने बच्चों का नामांकन पास के निजी विद्यालयों में करा सकते है. बैठक मेंअपर जिला कार्यक्रम समन्वयक शाहिद मोबिन, पंकज कुमार सहित बीइओ व अन्य कर्मी उपस्थित रहे.
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