Lockdown in Bihar : सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सीवान प्रशासन का बड़ा कदम, SDO से अनुमति लेकर निकल सकते हैं बाहर

लॉक डाउन के दौरान बिहार के सीवान में आवश्यक वस्तुएं से जुड़े व्यक्तियों, सरकार द्वारा निर्धारित कर्तव्यों से जुड़े सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिवहन एवं परिचालन के लिए अपने अनुमंडल पदाधिकारी के वाट्सऐप पर अनुमति लेनी अनिवार्य है.

By अमरनाथ शर्मा | March 26, 2020 8:25 PM

सीवान : लॉक डाउन के दौरान बिहार के सीवान में आवश्यक वस्तुएं से जुड़े व्यक्तियों, सरकार द्वारा निर्धारित कर्तव्यों से जुड़े सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को परिवहन एवं परिचालन के लिए अपने अनुमंडल पदाधिकारी के वाट्सऐप पर अनुमति लेनी अनिवार्य है. जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन के दौरान सड़क पर लोगों की संख्या कम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है.

लॉकडाउन के दौरान आवागमन हेतु अनुमति की मांग सीवान सदर अनुमंडल के वाट्सऐप नंबर 9306065621 एवं महाराजगंज अनुमंडल के वाट्सऐप नं. 7376523400/6204828417 पर मैसेज कर सकते है. संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी उस व्यक्ति को परिवहन/आवागमन की अनुमति उस व्यक्ति के वाट्सऐप नंबर पर उपलब्ध करा देंगे.

डीएम के आदेश पर सदर अस्पताल में बनाया गया कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर:

06154-242780

06154-242781

06154-242783

06154-242784

06154-242785

06154-242782

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