संवाददाता, सीवान. देश में नया आपराधिक कानून लागू होने के साथ ही जिले में भी यह लागू हो गया है. इसके तहत सोमवार को पहले दिन आठ से अधिक मामले दर्ज होने की सूचना रही. पुलिस प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन थानों में प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना रही उसमें नगर थाना, रघुनाथपुर थाना, भ्रगवानपुर हाटा थाना, गोरेयाकोठी थाना व महाराजगंज थाना शामिल है. हालांकि शुरूआती दौर में कुछ दिक्कतें आने की बात सामने आ रही है. लेकिन सुगमता पूर्वक काम का दावा पुलिस कर रही है. नये कानून में डिजिटल तौर पर प्राथमिकी, नोटिस, सम्मन, ट्रायल, रिकॉर्ड, फॉरेंसिक, केस डायरी एवं बयान आदि को संग्रहित किया जाना है. एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि आईपीसी, सीआरपीसी व साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन हुआ है. अब तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करना है ताकि लोगों को सुलभ व शीघ्र न्याय मिल सके. एसपी ने बताया कि किसी भी नयी व्यवस्था के इम्प्लीमेंट में शुरू में कुछ कठिनाई आती है, कुछ समस्याएं आ रही है. लेकिन इससे आम जनता को कोई दिक्कत नहीं आएगी. संसाधन पूरी तरह उपलब्ध होने के बाद समस्या का निदान हो जायेगा. फोरेंसिक टीम भी ट्रेनिंग दे रही है. पहले दिन नयी धाराओं में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज भगवानपुर हाट. नये आपराधिक कानून के नए धाराओं के सोमवार से लागू होने के बाद प्रथम दिन थाना में नये धाराओं के तहत मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई. थानाध्यक्ष रितेश कुमार मंडल ने बताया की महमदा निवासी विशाल कुमार के आवेदन पर गाजियापुर टांडी निवासी लालू यादव, दीपक यादव एवं मिथलेश यादव के विरुद्ध मारपीट करने की प्राथमिकी नये आपराधिक कानून के सुसंगत धाराओं 126 ,115 ( 2 ) 303 ( 2 ) , 3 ( 5 ) बी एन एस के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है .
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है