महाराजगंज . बिजली बोर्ड ने पूजा पंडालों में लाइटिंग के लिए बिजली उपयोग करने के लिए कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया है. बिजली कंपनी का कहना है कि बिना कनेक्शन लिए बिजली का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी. पूजा समितियों को अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन देना होगा, ताकि जांच-पड़ताल करके कनेक्शन दिया जा सके. कार्यपालक अभियंता ने सभी आयोजकों से अनुरोध किया है कि बिजली के एलटी व हाइटेंशन वायर की हाइट देखकर ही पंडाल की ऊंचाई तय करें. उसी हिसाब से पंडाल का आकार निर्धारित करें. नवरात्र व दशहरा के दौरान शहरी क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए बोर्ड ने अपने स्तर से तैयारी की है. कार्यपालक अभियंता ने कहा कि लुंज-पुंज तार दुरुस्त किये गये हैं. त्योहार में ब्रेक डाउन की समस्या को तुरंत दूर करने के लिए मानव बल को लगाया जाएगा. कॉल सेंटर के अधिकारी व कर्मी भी सक्रिय रहेंगे. बिजली कटने की शिकायत आते ही फौरन विद्युत आपूर्ति बहाल करने का निर्देश कर्मियों को दिया गया है. नवरात्र में सप्तमी तिथि से लेकर दशमी तक विशेष चौकसी रखी जाएगी. अप्रिय घटना होने पर समिति होगी जिम्मेदार विद्युत बोर्ड के जानकार बताते हैं कि जिन पूजा समितियों द्वारा बिजली का उपयोग करना है, उन्हें अस्थाई कनेक्शन लेना है.अगर वह ऐसा नहीं करते हैं और बिजली से जुड़ी कोई अप्रिय घटना होती है, तो इसके लिए पूजा समिति जिम्मेदार होगी.वैसे भी विद्युत बोर्ड की टीम हर पूजा पंडाल का निरीक्षण करेगी.जिस पंडाल में बिना कनेक्शन के बिजली बोर्ड के विद्युत का उपयोग करते देखा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एक केवी के कनेक्शन का शुल्क 425 रुपये बिजली कंपनी के अनुसार, एक केवी के विद्युत कनेक्शन के एनर्जी शुल्क 425.52 रुपये, फिक्सड चार्ज 300 रुपये व इडी 25.5312 यानी कुल 938.814 रुपए लगेंगे. इस पर जीएसटी के साथ एससी चार्ज 944 रुपए व आवेदन शुल्क 177 रुपए लगेंगे. यानी एक केवी के लिए 2060 रुपए चुकाने होंगे. इसी तरह दो केवी के कनेक्शन पर 3011 रुपए, तीन केवी के कनेक्शन पर 4036 रुपए, चार केवी के कनेक्शन पर 5061 रुपए, पांच केवी के कनेक्शन पर 7560 रुपए, छह केवी के कनेक्शन पर 8585 रुपए, सात केवी के कनेक्शन पर 9610 रुपए, आठ केवी के कनेक्शन पर 10634 रुपए, नौ केवी के कनेक्शन 11659 रुपए, दस केवी के कनेक्शन पर 11659 रुपए लगेंगे. पूजा पंडाल व लाइटिंग के लिए अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य है. बिना कनेक्शन के बिजली का उपभोग करना गैरकानूनी माना जाएगा. प्रावधान के अनुसार शुल्क जमा कर पूजा समितियां कनेक्शन ले सकती हैं. -प्रशांत कुमार पंडित, कार्यपालक अभियंता, बिजली कंपनी, महाराजगंज
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है