फसल सहायता योजना के लिए 31 अक्टूबर तक आवेदन

सरकार द्वारा किसानों के लिए डीजल अनुदान के साथ ही फसल सहायता योजना की शुरुआत की गयी है, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिये किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को आवेदन करने के दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | September 8, 2024 9:14 PM

सीवान. इस वर्ष मौसम की बेरुखी से किसान परेशान हैं. पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण किसानों को धान की रोपनी में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है. धान की फसल को बचाने के लिये किसानों को डीजल पंप का सहारा लेना पड़ रहा है. सरकार द्वारा किसानों के लिए डीजल अनुदान के साथ ही फसल सहायता योजना की शुरुआत की गयी है, ताकि किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिये किसान 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों को आवेदन करने के दौरान कोई शुल्क नहीं देना होगा. किसानों को बाढ़ या सुखाड़ की स्थिति में फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिये फसल सहायता योजना का लाभ दिया जाता है. इसके लिए सहकारिता विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है. किसानों को 20 फीसदी तक फसल की क्षति होने पर प्रति हेक्टेयर 75 सौ रुपये अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए 15 हजार रुपये सहायता राशि दी जाती है. वहीं 20 प्रतिशत से अधिक होने पर दस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्षति का लाभ दिया जाता है. अधिकतम दो हेक्टेयर के लिये 20 हजार रुपये सहायता राशि दी जायेगी. इसका लाभ रैयत और गैर रैयत दोनों तरह के किसान ले सकेंगे. किसानों को फसल कटनी प्रयोग समेत अन्य प्रक्रिया को पूरी करने के बाद चयनित किसानों को मार्च व अप्रैल 2025 तक राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. इसके लिये जिले में धान, मक्का और आलू को शामिल किया गया है. किसान संबंधित फसलों में नुकसान या पैदावार की कम दर का हर्जाना प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते है. किसानों को आवेदन करने के लिये दिये गये फॉर्म को भरने के साथ अधिसूचित फसल व बुआई क्षेत्र के रकबा का कागजात जमा करना होगा. जिला सहकारिता पदाधिकारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि किसान समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है. 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और 15 फरवरी 2025 तक फसल कटनी प्रयोग का समाप्ति के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर प्रविष्टि कर दिया जायेगा. साथ ही योग्य ग्राम पंचायत का चयन भी किया जायेगा. चयनित ग्राम पंचायतों, अधिसूचित क्षेत्र के आवेदन किसानों द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 15 मार्च तय की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version