नामांकन के दौरान 100 मीटर की परिधि में प्रत्याशी के अधिकतम तीन वाहन ही आ सकेंगे
लोकसभा चुनाव के लिए जिले में छठे चरण में आगामी 25 मई को मतदान होना है. इसको लेकर 29 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर दी जायेगी. सीवान लोकसभा क्षेत्र के लिए छह मई तक समाहरणालय में नामांकन होगा. नामांकन के दौरान अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहन ही 100 मीटर की परिधि में आ सकेंगे.
लोकसभा चुनाव के लिए सीवान जिले में छठे चरण में आगामी 25 मई को मतदान होना है. इसको लेकर 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी. सीवान लोकसभा क्षेत्र के लिए छह मई तक समाहरणालय में नामांकन होगा. नामांकन के दौरान अभ्यर्थी के अधिकतम तीन वाहन ही 100 मीटर की परिधि में आ सकेंगे. नामांकन के समय जुलूस, रैली, सभा और रोड शो के लिए अनुमति लेनी हगी. नामांकन के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गयी है. अभ्यर्थी सहित उनके साथ केवल पांच लोगों को ही नामांकन कक्ष में जाने की इजाजत दी जायेगी. नामांकन में अनधिकृत प्रवेश पर रोक रहेगी. नोमिनेशन को लेकर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर नो इंट्री रहेगी. अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दौरान उनके समर्थकों की काफी भीड़ होने की संभावना रहती है. इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भीड़ नियंत्रण और यातायात नियंत्रण के लिए प्लान तैयार किया है. इसको लेकर जिलाधिकारी मुकुल कुमार गुप्ता और पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने संयुक्त आदेश जारी किया है. उन्होंने विभिन्न स्थलों पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर 29 अप्रैल से लेकर नौ मई तक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल को तैनात किया गया है. दक्षिणी गेट से नामांकन के लिए नहीं जा सकेंगे अभ्यर्थी : समाहरणालय के मुख्य पूर्वी गेट पर दंडाधिकारी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सुभाष राम, समाहरणालय दक्षिण गेट ड्राॅप गेट जज कॉलोनी कनीय अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग अवधेश कुमार प्रसाद, नगर परिषद सीवान के पुराना भवन से वाहन पार्किंग तक बैरिकेडिंग कनीय अभियंता जल निस्सरण प्रमंडल सीवान मो मजीद, डीआरडीए कार्यालय के सामने ड्रॉप गेट के पास सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पिंटू कुमार, जेपी चौक अपूर्वा स्वीट्स के सामने ड्रॉप गेट के पास सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी मनीष कुमार, जिला परिषद के समीप ड्रॉप गेट के पास श्रम अधीक्षक महेश चंद्र झा पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ तैनात रहेंगे. सभी को निर्देश दिया गया है कि यातायात को सुगम बनाये रखते हुए नाम निर्देशन में जाने वाले अभ्यर्थी एवं उनके सहयोगियों और संबद्ध व्यक्तियों की गतिविधि एवं आचरण की निगरानी रखेंगे. अभ्यर्थी विशेष के अधिकतम तीन वाहनों को ही निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि में आने की अनुमति देंगे.
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