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केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुक खाद्यान्न से होंगे वंचित

जिले में मात्र 27 फीसदी कार्डधारकों ने ही केवाइसी कराया है. ऐसे में केवाइसी न कराने पर तीन लाख 85 हजार 467 कार्ड धारक खाद्यान्न से वंचित हो सकते हैं. जिले में कुल 5 लाख 28 हजार 37 कार्ड धारक हैं. इनमें से 1 लाख 42 हजार 570 ने ही अपना केवाइसी कराया है. ऐसे में 3 लाख 85 हजार 467 कार्डधारकों ने अबतक अपना केवाइसी नहीं कराया है. राहत की बात है कि विभाग ने इसकी तिथि विस्तारित कर 15 जून से 30 जून कर दिया है.

By Prabhat Khabar News Desk | June 13, 2024 9:33 PM
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सीवान. जिले में मात्र 27 फीसदी कार्डधारकों ने ही केवाइसी कराया है. ऐसे में केवाइसी न कराने पर तीन लाख 85 हजार 467 कार्ड धारक खाद्यान्न से वंचित हो सकते हैं. जिले में कुल 5 लाख 28 हजार 37 कार्ड धारक हैं. इनमें से 1 लाख 42 हजार 570 ने ही अपना केवाइसी कराया है. ऐसे में 3 लाख 85 हजार 467 कार्डधारकों ने अबतक अपना केवाइसी नहीं कराया है. राहत की बात है कि विभाग ने इसकी तिथि विस्तारित कर 15 जून से 30 जून कर दिया है. वन नेशन-वन राशन कार्ड का ऐसे लोग भी लाभ उठा रहे हैं, जो इस योग्य नहीं हैं. जिला खाद्य आपूर्ति विभाग ऐसे लाभुकों पर अंकुश लगाने के लिए तत्पर है. इ-केवाइसी के माध्यम से वास्तविक लाभुकों की पहचान की जानी है. राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का आधार कार्ड व इ-केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है. इ-केवाइसी के लिए 15 जून तक की तिथि निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है. निर्धारित अवधि में इ-केवाइसी नहीं कराने वाले लाभुकों को फर्जी माना जायेगा. जिले में पांच लाख 28 हजार 37 कार्डधारी हैं. इन कार्ड पर दर्ज 25 लाख 95 हजार 390 लोग लाभान्वित होते हैं. इसमें से 7 लाख 30 हजार 735 ने ही अभी तक पीडीएस दुकान पर जाकर पॉश मशीन के माध्यम से इ-केवाइसी कराया है, जो कुल लाभुकों का करीब 27 फीसद ही है. अभियान में तेजी लाने के लिए सभी संबंधित एमओ व पीडीएस डीलर को प्रचार-प्रसार क्षेत्र में करने के लिए विभाग ने निर्देश दिया है, ताकि कोई भी लाभुक इ-केवाइसी कराने से वंचित नहीं रह जाएं. अन्यथा नाम सूची से स्वतः विलोपित हो जायेगा, जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार राशन कार्ड पर अंकित सभी पारिवारिक सदस्यों का सत्यापन कराना अनिवार्य है. सभी जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिया गया है. लाभुकों का सहयोग पीडीएस डीलर नहीं करेंगे तो लाभुक के नाम पर प्राप्त होनेवाले अनाज में स्वतः कटौती हो जायेगी. वास्तविक लाभुकों के अनुसार ही उन्हें डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से अनाज उपलब्ध कराया जायेगा. जिला आपूर्ति पदाधिकारी सीमा कुमारी ने बताया कि लाभुक अपने निकटतम जनवितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर आधार कार्ड के साथ पहुंच कर पॉश मशीन के माध्यम से निःशुल्क इ-केवाइसी करा सकते हैं. लाभुकों के पास आधार कार्ड नहीं है या इसमें त्रुटि है, तो यथाशीघ्र सुधार कराकर इ-केवाइसी करा लें. जिन लाभुकों द्वारा निर्धारित अवधि तक इ-केवाइसी नहीं कराया जायेगा, उनका खाद्यान्न बंद हो जायेगा.

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