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बिहार में 17 साल के युवा भी मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे अपना नाम, बस करना होगा ये काम

निर्वाचन आयोग के आदेश पर 27 अक्तूबर से समेकित मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, प्रविष्टियों में सुधार आदि का कार्य किया जायेगा. इस दौरान 17 वर्ष के नए मतदाता भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

छपरा. मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आपकी उम्र 18 साल होना अनिवार्य नहीं है. वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए अब आप 17 साल की उम्र में ही एडवांस फॉर्म भर सकते हैं. 18 साल के होते ही आप मतदाता बन जायेंगे. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम अमन समीर ने शुक्रवार को समाहरणालय में राजनीतिक दलों के बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक जनवरी 2024 को आहर्ता तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए चार निर्धारित तिथियों एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई तथा एक अक्तूबर को 17 वर्ष से ज्यादा उम्र होने पर वे अपना नाम मतदाता सूची में 27 अक्टूबर 2023 तक दर्ज कराने के लिए अग्रिम आवेदन दे सकते है.

प्रत्येक तीन माह पर अपडेट होगी निर्वाचक नामावली

प्रत्येक तीन माह पर निर्वाचक नामावली को अपडेट किया जायेगा तथा पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तीन माह में पंजीकृत किया जा सकता है. जिसमें उन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है. इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करने के साथ-साथ राजनीतिक दलों से भी अपील की गयी है. हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव की तैयारी के लिए इवीएम के एफएलसी के दौरान अपना प्रतिनिधि नहीं भेजने की जानकारी भी डीएम ने दी.

मतदाता सूची की शुद्धता एवं लिंगानुपात बढ़ाने को ले होगा विशेष प्रयास

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के आदेश पर 27 अक्तूबर से समेकित मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के साथ-साथ मतदाता सूची में नाम जोड़ने, नाम हटाने, प्रविष्टियों में सुधार आदि का कार्य किया जायेगा. इसका उद्देश्य मतदाता सूची में शुद्धता के साथ-साथ लिंगानुपात को बेहतर करना 75 से 80 फीसदी युवा जो किसी न किसी कारण वश मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं कराये है. उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज करना है. इसे लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सभी बूथ के लिए बीएलए बूथ लेबल एजेंट को मनोनीत कर बीएलओ से समन्वय स्थापित कर मतदाता सूची में सुधार पर बल दिया गया है.

वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए चलेगा नवंबर तक चार विशेष अभियान

अमन समीर ने कहा कि मतदाता सूची के लिंगानुपात सुधार व युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए अक्तूबर से नवंबर तक चार विशेष अभियान चलाया जायेगा. जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं का नाम जोड़ने व त्रुटियों को सुधारने का काम किया जा सके.

जिले का मतदाता लिंगानुपात 954 पर लाने का लक्ष्य

डीएम ने बताया कि सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों के 3029 बूथों पर अब तक की तैयार मतदाता सूची के अनुसार लिंगानुपात एक हजार पुरुषों पर 912 महिला का है. उनमें भी गड़खा विधानसभा क्षेत्र में 890, सोनपुर में 903, छपरा में 910 है. ऐसी स्थिति में जन गणना के अनुपात में मतदाता लिंगानुपात 954 करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे है.

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नए मतदाता ऐसे दर्ज करवा सकते हैं अपना नाम

नए मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन कर सकते है या अपने बीएलओ को फार्म-6, फार्म 6 क, फार्म 7 एवं 8 भरकर नाम जोड़ने व नाम हटाने एवं प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन दे सकते है. इस अवसर पर एडीएम मो. मुमताज आलम, उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कन्हैया कुमार आदि मौजूद थे.

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  • संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन 27 अक्तूबर 2023 को

  • दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 27 अक्तूबर से 9 दिसंबर 2023 तक

  • विशेष अभियान दिवस 28 अक्तूबर, 29 अक्तूबर, 25 नवंबर तथा 26 नवंबर निर्धारित किया गया है.

  • दावा आपत्ति का निष्पादन 26 दिसंबर तक

  • मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2024 को

  • कुल मतदाताओं की संख्या – 3023269

  • कुल बूथ – 3029

  • मतदाता लिंगानुपात – 912

  • हेल्पलाइन टॉल फ्री नंबर-1950

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