बोधगया ब्लास्ट मामला: NIA के स्पेशल कोर्ट ने दी आखिरी आरोपित को सजा, दलाई लामा पर हमले की रची थी साजिश
बौद्ध गुरु दलाई लामा के कार्यक्रम के दौरान 2018 के जनवरी महीने में बोधगया में हुए ब्लास्ट की साजिश में शामिल आखिरी आरोपित जेहीदुल इस्लाम को भी पटना की NIA कोर्ट ने सजा सुना दी है.
पटना. बौद्ध गुरु दलाई लामा के कार्यक्रम के दौरान 2018 के जनवरी महीने में बोधगया में हुए ब्लास्ट की साजिश में शामिल आखिरी आरोपित जेहीदुल इस्लाम को भी पटना की NIA कोर्ट ने सजा सुना दी है. अन्य आरोपितों को कोर्ट द्वारा पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है. आखिरी आरोपित आरोपित जेहीदुल इस्लाम ने खुद अपना गुनाह कबूल किया था.
शुक्रवार को NIA कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने बांग्लादेशी जहीदुल इस्लाम को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी. इसके साथ ही 38 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बोधगया ब्लास्ट कांड में शामिल 9 में से 8 आरोपितों ने बीते 10 दिसंबर को कोर्ट में आवेदन देकर अपना अपराध स्वीकार किया था.
जहीदुल इस्लाम ने जनवरी महीने में अपना अपराध स्वीकार करने के लिए NIA कोर्ट में आवेदन दिया था. पिछले साल 26 दिसंबर को कोर्ट ने आठ में से तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. वहीं बाकी पांच को 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी. आरोपितों में केवल यही सजा पाने से बचा हुआ था.
19 जनवरी 2018 को बोधगया में दलाई लामा द्वारा आयोजित पूजा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी बौद्ध धर्मावलंबी और विशिष्ठ अतिथि आए हुए थे. घटना को अंजाम देने के लिए आरोपितों ने कालचक्र मैदान में बम को प्लांट किया था. महाबोधि मंदिर के मुख्य परिसर के के पास विस्फोटक को रखा गया था. IED आंशिक रूप से विस्फोट हुआ था. वहीं सुरक्षा बलों ने अन्य बमों को निष्क्रिय कर दिया था.