आइपीएस आदित्य कुमार की जमानत याचिका स्पेशल एक्साइज कोर्ट ने की खारिज, शराब माफियाओं से मिलीभगत का है आरोप

पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. स्पेशल एक्साइज कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गयी है. शराब के एक मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर गया के फतेहपुर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2022 12:59 PM

गया. पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. स्पेशल एक्साइज कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गयी है. शराब के एक मामले में कार्रवाई नहीं करने को लेकर गया के फतेहपुर थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है. मार्च महीने में ही पूर्व एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर थाना अध्यक्ष रहे संजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. दोनों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत ये केस दर्ज हुआ था.

नरमी दिखाने का आरोप

इन पर आरोप है कि गया के एसएसपी रहते उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की थी. खासकर फतेहपुर थाना अध्यक्ष रहे संजय कुमार के प्रति वे नरम रहे थे. शराब बरामदगी, वाहन बरामद आदि होने के बावजूद भी इसकी प्राथमिकी फतेहपुर एसएचओ संजय कुमार ने नहीं दर्ज की थी. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद भी निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार ने नरमी दिखायी थी. आदित्य कुमार ने एसएचओ फतेहपुर के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की थी. जानकारी के अनुसार मामले में सनहा दर्ज कर छोड़ दिया गया था.

मार्च में हुआ एफआईआर

मामला सामने आने के बाद पुलिस महकमे की काफी किरकिरी हुई थी. इसके बाद डीजीपी द्वारा इसकी जांच शुरू करायी गयी. जांच कराने के बाद आरोप को सही पाया गया, जिसके बाद गया के निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार और फतेहपुर थानाध्यक्ष रहे संजय कुमार के खिलाफ फतेहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

खारिज हुई याचिका

इस मामले में आरोपी निवर्तमान एसएसपी आदित्य कुमार ने गया के स्पेशल एक्साइज कोर्ट वन में एंटीसिपेटरी बेल के लिए याचिका दायर की गयी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गयी. बेल खारिज होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि निवर्तमान एसएसपी और फतेहपुर थाना के उस समय तत्कालीन थानाध्यक्ष रहे संजय कुमार की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी.

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