बेतिया. सिकटा के इंडो नेपाल सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान और स्थानीय पुलिस ने दो अलग अलग जगहों से गुप्त सूचना पर कार्रवाई के दौरान सवा करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किया है. इसमें पर्सा जिला नेपाल के भीखमपुर वार्ड नंबर दो निवासी जगदीश की पत्नी चांदकली (65) व सिकटा थानाक्षेत्र के शिकारपुर गांव निवासी स्वर्गीय जनक साह के पुत्र राकेश साह (35) की गिरफ्तारी हुई है.
बार्डर चौक पर चलाया सघन जांच अभियान
एसएसबी के इंस्पेक्टर संजय कुमार साह ने बताया कि सूचना मिली कि पड़ोसी देश नेपाल से भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी कर भारतीय सीमा में प्रवेश कराई जाएगी. सूचना पर सक्रिय एसएसबी ने सिकटा पुलिस के साथ बार्डर चौक पर सघन जांच अभियान चलाया. इसी बीच उक्त महिला की तलाशी के दौरान एक उजले रंग के झोले में चार पैकेट में रखे तीन किलो चरस बरामद किया गया. जिसे अग्रेतर कार्यवाई के लिए सिकटा पुलिस को सौंप दिया गया है.
ये लोग थे अभियान में शामिल
एसएसबी के इस कार्रवाई में बिमल नाथ, श्याम शर्मा, प्रेम सिंह, बिनय कुमार,अनामिका, डॉली रानी आदि एसएसबी के जवान शामिल रहे. उधर सिकटा पुलिस ने बेहरा से बैशखवा (गोपालपुर) जाने वाली सड़क पर बने नदी का पुल के पास से राकेश साह (35) को गिरफ्तार किया है. डीएसपी जय प्रकाश सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना पर अंचलाधिकारी मनीष कुमार के साथ सिकटा पुलिस ने बेहरा गांव की तरफ से एक बाइक आता दिखाई दिया.
पुलिस को देखकर भागने का किया प्रयास
बाइक सवार जब पास पहुचा तो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया और वह गिर गया. जिससे उसको चोंट भी आई. उसे पकड़ कर उसकी तलाशी ली गई. बाइक पर एक नीला रंग के प्लास्टिक के बोरे से 16 पैकेट में रखे आठ किलो चरस जब्त किया गया. पुलिस ने बाइक को जब्त किया है. डीएसपी श्री सिंह ने बताया कि चरस के साथ गिरफ्तार तस्कर का आपराधिक इतिहास भी है.
दोनों मामलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज
दो अलग अलग थानों में पूर्व से ही मादक पदार्थों के तस्करी के मामले में प्राथमिकी दर्ज है. वहीं एक शराब मामले में भी इस पर केस दर्ज है. थानाध्यक्ष रमेश कुमार महतो ने बताया कि दोनों मामलों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है. मौके पर पुलिस निरीक्षक राजीव कुमार, अरबिन्द कुमार ठाकुर, अमरजीत कुमार पाठक, समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.
नेपाली चरस तस्कर को 12 वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना
इधर, बेतिया में ही चरस तस्करी के एक बड़े मामले की सुनवाई पूरी करते हुए चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने एक नेपाली चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर चार लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सजायाफ्ता चरस तस्कर अनिल फौदार परसा जिला नेपाल के सुखवनिया गांव का रहने वाला है.
पिलर संख्या 429 के पास हुई थी गिरफ्तारी
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि यह घटना 10 दिसंबर वर्ष 2017 की है. एसएसबी को गुप्त सूचना मिली कि नेपाली मूल का एक नागरिक बाइक से चरस का एक बड़ा खेप लेकर पिलर संख्या 429 से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है. इस सूचना पर एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 429 के पास नाका लगाया. इस दौरान एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में बाइक से भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगा. जवानों ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली. तलाशी के दौरान पकड़े गए व्यक्ति अनिल फौदार के शरीर एवं बाइक में छिपाकर रखा गया अठारह किलो चरस बरामद किया गया.
भंगहा थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी
बरामद चरस को एसएसबी के जवानों द्वारा जब्त किया गया एवं आरोपी अनिल फौद्दार को मौका से गिरफ्तार किया गया. इस संबंध में भंगहा थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने अनिल फौद्दर को एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है.