भीमपुर थानाध्यक्ष के वेतन पर कोर्ट ने लगायी रोक

कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला सुपौल : कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टू सुनील कुमार सिंह की अदालत ने भीमपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मालूम हो कि विगत 20 मार्च को एनएच 57 भीमपुर के समीप ताराचंद्र पासवान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2017 4:54 AM

कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मामला

सुपौल : कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी टू सुनील कुमार सिंह की अदालत ने भीमपुर थानाध्यक्ष पंकज कुमार के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है. मालूम हो कि विगत 20 मार्च को एनएच 57 भीमपुर के समीप ताराचंद्र पासवान की बोलेरो डब्लू बी73डी 8614 की ठोकर से एक की मौत हो गयी थी. जिसमें 18 मई को जब्त वाहन कोर्ट द्वारा रिलीज का आदेश दिया गया था. लेकिन थानाध्यक्ष द्वारा वाहन को रिलीज नहीं किया गया. जिसपर वाहन मालिक ने 19 मई को कोर्ट में पुन: आवेदन दिया. जिसमें कोर्ट में थानाध्यक्ष से स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया था.
26 मई को कोर्ट ने पांच दिनों के अंदर स्पष्टीकरण का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश के बाद एसपी ने थानाध्यक्ष को 29 मई को कोर्ट में उपस्थित हो कर स्पष्टीकरण का आदेश दिया था. बावजूद थानाध्यक्ष कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते रहे. जिसपर कोर्ट ने मंगलवार को थानाध्यक्ष के वेतन को रोकने का आदेश दिया है.

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