दहेज प्रताड़ना के मामले में तीन को मिली दस वर्ष की सजा

सुपौल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने सत्र वाद संख्या 224/13 में इंदल कुमार मेहता, रामचंद्र मेहता व राजेश मेहता को धारा 304 बी/34 भादवि के तहत 10 वर्ष की सजा, धारा 201/34 भादवि के तहत 03 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों जुर्माना साथ चलेगा. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 19, 2017 12:28 PM
सुपौल : जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह ने सत्र वाद संख्या 224/13 में इंदल कुमार मेहता, रामचंद्र मेहता व राजेश मेहता को धारा 304 बी/34 भादवि के तहत 10 वर्ष की सजा, धारा 201/34 भादवि के तहत 03 वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
दोनों जुर्माना साथ चलेगा. मालूम हो कि त्रिवेणीगंज थाना में रूप लाल मेहता आवेदन देकर अपनी पुत्री फूलो देवी के ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसकी पुत्री की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. अभियोजन पक्ष की ओर से कमल नारायण यादव व बचाव पक्ष की ओर से विनोद कांत झा व ब्रजेश कुमार सिंह 02 ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था.

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