सुपौल : बिहार के सुपौल में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय द्वारा आरोपित को दोषीकरारदेते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है. एडीजे प्रथम सह विशेष कोर्ट के न्यायाधीश आलोक राज ने इस मामले में सजा सुनाया है. जिसमें आरोपित राजेंद्र साह को धारा 376 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपये के जुर्माना के अलावा पॉस्को एक्ट में आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
मामले की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संजय सिंह एवं शोभा रानी ने बहस में भाग लिया. मालूम हो कि इस मामले में इस मामले में किसनपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग पीड़िता के परिजन द्वारा महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. पुलिस द्वारा इस बाबत कांड संख्या 147/17 दर्ज की गयी थी. जिसमें कहा गया था कि 23 सितंबर 2017 के दिन दशहरा का तीसरा पूजा चल रहा था. इसी दौरान पीड़िता अपने घर से बाहर चापाकल पर पानी लेने गयी थी. इसी दौरान आरोपित ने उसका मुंह बंद कर एक घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. घटना में नाबालिग बच्ची जख्मी भी हो गयी थी.