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त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव को ले दिया गया प्रशिक्षण

सुपौल : समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन के सभागार में आगामी 10 मार्च को विभिन्न पंचायतों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव को लेकर पोलिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी सहित पीवन, पीटू एवं पी थ्री का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गयी.प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरीRajiv Gauba : पटना के सरकारी स्कूल से राजीव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 7, 2019 4:43 AM

सुपौल : समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन के सभागार में आगामी 10 मार्च को विभिन्न पंचायतों में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव को लेकर पोलिंग मजिस्ट्रेट, सेक्टर पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी सहित पीवन, पीटू एवं पी थ्री का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गयी.

जिला पंचायती राज पदाधिकारी बृजबिहारी भगत ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 13 पदों का उप चुनाव 10 मार्च को किया जाना है.
इसको लेकर मतदान कार्य में शामिल अधिकारियों को उनके दायित्व एवं कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण आयोजित की गयी है. प्रशिक्षक नीरज कुमार ने मतदान कर्मियों को बताया कि 10 मार्च को पंचायत उप चुनाव का मतदान प्रातः 7बजे पूर्वाह्न से लेकर 04 बजे अपराह्न तक चलेगा.
पीठासीन पदाधिकारी 09 मार्च को ही इवीएम एवं सीलिंग मटेरियल प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे. मतदान के अंतिम 04 बजे तक मतदान कैंपस में कतार में खड़े मतदाताओं का निश्चित तौर पर मतदान करवायेंगे. इवीएम प्राप्त करते समय मशीन का नंबर मिलान करना जरूरी है.
अगर इवीएम में कोई खराबी मिलती है तो तत्काल इसकी सूचना कंट्रोल रूम को देंगे व नई वोटिंग मशीन मिलने पर उससे मतदान का कार्य प्रारंभ करेंगे. मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट उसी मतदान केंद्र के वोटर ही बन सकते हैं.
पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसका मतदाता पहचान पत्र देखने के पश्चात उसे एजेंट पहचान पत्र निर्गत किया जाय. मतदाताओं को मतदान हेतु मतदाता पहचान पत्र होना या नहीं होने पर चुनाव आयोग द्वारा दिये गए विकल्प दस्तावेज के आधार पर मतदान में भाग लिया जा सकता है.
मतदान प्रारंभ होने के साथ ही पीठासीन पदाधिकारी प्रत्येक दो घंटा पर कंट्रोल रूम को मतदान की स्थिति जिसमें महिला एवं पुरुषों के मतदान की हालत से अवगत कराते रहना जरूरी है.
श्री कुमार ने बताया कि चुनाव सम्पन्न होने के उपरांत इवीएम को पोलिंग एजेंट के सामने सील करके मौजूद पेट्रौलिंग मजिस्ट्रेट व स्वयं वाहन से इवीएम सहित मतदान से संबंधित सारे कागजात प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी के पास जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे.

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