सुपौल :एडीजे-3 रविरंजन मिश्र की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक योगेंद्र सरदार सहित चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने चारो दोषियों को एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत ने त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 127/94 व सत्रवाद 36/95 की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक सहित शंभू सिंह, भूपेंद्र यादव एवं उमा सरदार को उक्त सजा सुनायी है.
न्यायालय का निर्णय आने के बाद सभी चार दोषियों को पुलिस संरक्षण में जेल भेज दिया गया. मालूम हो किकरीब 25 वर्ष पूर्व त्रिवेणीगंज थाना इलाके के एक गांव में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इसके बाद पीड़िता के फर्द बयान पर सभी दोषी सहित दो-तीन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया था. इसमें एक आरोपित रामफल यादव की मौत हो चुकी है, जबकि एक अभियुक्त हरिलाल शर्मा उर्फ हरिनारायण शर्मा फरार चल रहे हैं.
क्या था मामला
16 नवंबर, 1994 की रात पीड़िता मां के साथ घर में सोई थी. इसी बीच, पूर्व विधायक योगेंद्र नारायण सरदार, शंभू सिंह, उमा सरदार और भूपेंद्र यादव सहित दो-तीन अज्ञात लोगों ने मिलकर रात करीब 12 बजे पीड़िता के घर आये और लड़की का हाथ-मुंह बांधकर जीप से लेकर चले गये. आरोपितों ने एक कमरे में ले जाकर बारी-बारी से उसका रेप किया. दुष्कर्म के दौरान लड़की ने पूर्व विधायक के नाजुक अंग को काट लिया था. इसके बाद दुष्कर्मियों के चंगुल से भाग कर किसी तरह अपने घर आयी और परिजनों को आपबीती सुनायी. लड़की की मेडिकल जांच करायी गयी. इस संबंध में 19 नवंबर, 1994 को पीड़िता के बयान पर त्रिवेणीगंज थाने में केस दर्ज कराया था. उस समय हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच हुई थी. इसमें डॉक्टरों ने रिपोर्ट में धारदार से हथियार कर नाजुक अंग को जख्मी करने की बात कही थी.