हत्या मामले के दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने गुरुवार को हत्या मामले की सुनवाई के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सदर थाना कांड संख्या 74/11 एवं सत्र वाद संख्या 149/11 की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी सुखपुर निवासी अरुण सिंह को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 26, 2015 6:51 PM

सुपौल : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार की अदालत ने गुरुवार को हत्या मामले की सुनवाई के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. सदर थाना कांड संख्या 74/11 एवं सत्र वाद संख्या 149/11 की सुनवाई के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी सुखपुर निवासी अरुण सिंह को उक्त सजा सुनायी गयी है.

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी 2011 की संध्या करीब 08 बजे ददन चंद अपने घर से निकला था. देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजन यह सोच कर आश्वस्त हो गये कि वह किसी शादी-विवाह में शामिल होने गया है. मध्य रात्रि में पड़ोस के केदार नारायण सिंह ने ददन के बड़े भाई कन्हैया प्रसाद चंद को सूचना दी कि उसका भाई जख्मी अवस्था में उनके घर के समीप पड़ा हुआ है.

सूचना मिलते ही कन्हैया प्रसाद चंद छोटे भाई को उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गये. अस्पताल में पुलिस को दिये बयान में जख्मी ददन ने गांव के ही अरुण सिंह पर छुरा घोंप कर जख्मी करने का आरोप लगाया. प्राथमिक उपचार के बाद जख्मी युवक को बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी.

जख्मी युवक की मौत के बाद उसके बड़े भाई कन्हैया प्रसाद सिंह के बयान पर सदर थाना में कांड संख्या 74/11 दर्ज किया गया. न्यायालय ने मामले में अरुण सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

इस मामले में हुए बहस में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक ललन प्रसाद सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा व संजय कुमार सिंह ने हिस्सा लिया. गौरतलब है कि मृतक ददन चंद भाजपा प्रवक्ता रमण कुमार चंद के छोटे भाई थे.

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