सुपौल : नयी उत्पाद नीति के तहत जिले की सीमाओं व प्रमुख स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा बेरेकेडिंग व सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है. इस बाबत जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में बैठक का आयोजन किया गया.. बैठक में आगामी एक अप्रैल से लागू […]
सुपौल : नयी उत्पाद नीति के तहत जिले की सीमाओं व प्रमुख स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा बेरेकेडिंग व सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है. इस बाबत जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में बुधवार को समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में बैठक का आयोजन किया गया..
बैठक में आगामी एक अप्रैल से लागू होने वाले नयी उत्पाद नीति को लेकर विचार-विमर्श किया गया. साथ ही उत्पाद नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु समीक्षा बैठक का आयोजन जीविका के स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, शिक्षक, आशा व अन्य विभागों का सहयोग तथा सूचना तंत्र को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया.
जिलाधिकारी श्री यादव ने बताया कि नयी उत्पाद नीति के तहत अब नगर निगम व नगर परिषद क्षेत्र में मात्र विदेशी शराब की दुकानें खुलेंगी. इसका संचालन बीएसबीसीएल द्वारा किया जायेगा.उन्होंने बताया कि इसके लिए कुल 08 दुकानें होंगी. जिनमें से चार का स्थल चिह्नित कर लिया गया है. जबकि अन्य चार हेतु स्थान की खोज की जा रही है.
उन्होंने 15 फरवरी तक उत्पाद अधीक्षक को स्थान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. बैठक में नशा मुक्ति के लिए उपचार व एमएनटीपी के औषधि के दुरूपयोग पर रोक लगाने की भी चर्चा की गयी.मौके पर उत्पाद अधीक्षक किशोर कुमार ने बताया कि आगामी एक अप्रैल से देसी मशालेदार शराब को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार ऐकले, अपर समाहर्ता कुमार अरुण प्रकाश, वरीय उप समाहर्ता ब्रज किशोर लाल, किशोर साहु सहित अन्य उपस्थित थे.