लापरवाही पर सदर सीओ निलंबित

सुपौल : सदर प्रखंड के सीओ मो अकबर हुसैन को सरकार द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता व कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस बाबत बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश जारी कर प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2016 3:31 AM

सुपौल : सदर प्रखंड के सीओ मो अकबर हुसैन को सरकार द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने, अनुशासनहीनता व कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. इस बाबत बिहार सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव द्वारा आदेश जारी कर प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 के नियम -09 के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय कोसी प्रमंडल कार्यालय सहरसा निर्धारित किया गया है.

डीएम बैद्यनाथ यादव ने सदर सीओ के रिक्त पद पर पिपरा के सीओ रमेश कुमार सिंह को प्रतिनियुक्त किया है. जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि श्री सिंह को पदीय कर्तव्यों व दायित्वों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत करते हुए बिहार कोषागार नियम 2011 के नियम 84 के तहत वित्तीय शक्ति प्रदान की जाती है. इसके अनुसार वे प्रभार का आदान-प्रदान सुनिश्चित करेंगे. डीएम द्वारा जारी आदेश की सूचना प्रधान सचिव राजस्व व भूमि सुधार पटना, कोसी प्रमंडल आयुक्त के सचिव, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी एसडीओ सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है.

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