किसानों को कराना होगा ऑनलाइन पंजीयन

सुपौल : किसानों द्वारा उगाये गये धान का क्रय पारदर्शी तरीके से हो, साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित दर का सीधा लाभ किसानों को मिले इसे लेकर जिला प्रशासन सख्त है. धान खरीदारी को लेकर समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहां धान के फसल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 30, 2016 5:47 AM

सुपौल : किसानों द्वारा उगाये गये धान का क्रय पारदर्शी तरीके से हो, साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित दर का सीधा लाभ किसानों को मिले इसे लेकर जिला प्रशासन सख्त है. धान खरीदारी को लेकर समाहरणालय स्थित टीसीपी भवन में जिला पदाधिकारी बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई, जहां धान के फसल के क्रय से संबंधित मुद्दे पर चर्चा किया गया. डीएम ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का लाभ पाने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना है.

ऑनलाइन का कार्य प्रखंड स्तर पर संचालित बसुधा केंद्र द्वारा किया जायेगा. डीएम ने कहा कि अपनी भूमि पर खेती करने वाले किसानों को ऑनलाइन पंजीयन कराते वक्त अपना फोटो, पहचान पत्र, एलपीसी, जमीन के रसीद का स्केन कॉपी व बैंक खाता संख्या को इंट्री कराना होगा. वहीं किसान दूसरे के खेतों में खेती करने वाले किसानों को अपना फोटो, पहचान पत्र, बैंक पासबुक व धान उत्पादन में उनके द्वारा प्रयुक्त भूमि का रकवा से संबंधित घोषणा पत्र को संबंधित वार्ड सदस्य या पंचायत के किसान सलाहकार से अनुशंसा कराना अनिवार्य है.
पैक्स व व्यापार मंडल करेंगे धान की खरीदारी
डीएम ने कहा कि वर्ष 2016- 17 में धान की खरीदारी पैक्स व व्यापार मंडल द्वारा किया जायेगा. विभाग द्वारा स्वयं की जमीन पर धान उगाने वाले किसानों से अधिकतम 150 व जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती किये हैं उनके लिए अधिकतम 50 क्विंटल प्रति किसान धान का क्रय किया जाना है. क्रय किये गये धान का समर्थन मूल्य संबंधित किसानों के खाता में आरटीजीएस या एनइएफटी के माध्यम से 48 घंटे के भीतर पैक्स या व्यापार मंडल के माध्यम से कराया जायेगा. साथ ही भुगतान की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा. बताया कि खरीदारी कार्य व ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी हो तो संबंधित किसान प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, सहायक निबंधक सहयोग समितियां या जिला सहकारिता पदाधिकारी से जानकारी ले सकते हैं. इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा मोबाइल नंबर 9973544414 भी जारी किया है.

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