Bihar News: जानिए क्यों बिहार के 5 अपराधियों को एक साथ मिला आजीवन कारावास, क्या था पूरा मामला?

Bihar News: बिहार के सुपौल में कोर्ट ने एक साथ 5 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी को आर्थिक दंड भी दिया है. मामला दो साल पुराना है. जानिए क्या है पूरी खबर…

By Aniket Kumar | January 29, 2025 11:52 AM
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Bihar News: बिहार में न्यायालय ने एक साथ पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला करीब दो साल पुराना है, जिसमें सुपौल के एक पूर्व नगर परिषद चुनाव के दौरान वार्ड पार्षद प्रत्याशी रोहित कुमार मणि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में बीते दिन यानी मंगलवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने इस हत्याकांड में शामिल पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड भी दिया है. यह मामला त्रिवेणीगंज थाना कांड संख्या 580/22 और सत्र वाद संख्या 256/23 से संबंधित है. 

17 दिसंबर 2022 को हुआ था गोलीकांड

दरअसल, 17 दिसंबर 2022 को त्रिवेणीगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 से पार्षद पद के प्रत्याशी रोहित कुमार मणि पर उस समय गोली चलाई गई जब वह अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे. गोली लगने के बाद वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. इलाज के दौरान 23 जनवरी 2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी.

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रोहित की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत

हमले के बाद घायल रोहित कुमार मणि की पत्नी निधि कुमारी ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए वार्ड नंबर 18 निवासी चिंटू सिंह उर्फ राजकुमार सिंह, रोशन पोद्दार, दीपक कुमार, नरहा वार्ड नंबर 16 निवासी मु. उजेर आलम उर्फ गुड्डू खन्ना और धीरज कुमार पर उनके पति पर हमला करने पर आरोप लगाया था. अब मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत की तरफ से सभी पांच दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. अर्थदंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही, चिंटू सिंह को 27 आर्म्स एक्ट के तहत चार साल का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी गई. अर्थदंड नहीं देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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