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बस पड़ाव की जमीन को किया जायेगा अतिक्रमण मुक्त

सुनवाई के क्रम में अतिक्रमण कारी व्यक्तियों के द्वारा समय की मांग की गई

छातापुर. जिलाधिकारी सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने मुख्यालय स्थित बस पड़ाव की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया है. 08 जनवरी 2025 को दायर एक अपील वाद पर सुनवाई के उपरांत 25 जनवरी को डीएम द्वारा अंतिम विनिश्चय पारित कर अंतिम आदेश दिया गया. आदेश में अंचल अधिकारी को अतिक्रमण वाद संख्या 03/2018-19 का विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने का निदेश दिया है. निदेश पत्र के अनुसार प्राप्त अपील वाद के आलोक में अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन की मांग की गई थी. अंचल अधिकारी द्वारा पत्रांक 153 दिनांक 17 जनवरी 2025 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया. तत्पश्चात समर्पित प्रतिवेदन एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश अवलोकन किया गया. अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बस स्टैंड की भूमि के संबंध में अतिक्रमण वाद संख्या 03/18-19 के तहत नामित व्यक्तियों को प्रपत्र एक में सूचना निर्गत कर कार्रवाई की जा रही है. सुनवाई के क्रम में अतिक्रमण कारी व्यक्तियों के द्वारा समय की मांग की गई. परिवादी को भी अंचल अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का सुझाव दिया गया है. निदेश के अनुसार परिवादी छातापुर निवासी फेकनारायण मंडल द्वारा दाखिल वाद में मीट मछली की दुकान को सरकारी जमीन से हटवाने, आम सड़क पर बस स्टैंड के स्थान को खाली कराने, एसएच 91 पर लग रहे गुदरी व हाट को हटवाकर उसकी मूल भूमि पर स्थाई रूप से लगवाने के संदर्भ में अपील वाद दायर किया गया है.

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