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पीएम आवास योजना की राशि उठा कर घर नहीं बनाने वाले 12 लोगों पर होगा केस दर्ज

तीन वर्ष पूर्व योजना राशि प्राप्त करने वाले ऐसे लाभुकों की भूमि नीलाम कर राशि की वसूली की जाएगी

छातापुर. प्रखंड क्षेत्र में पीएम आवास योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि का उठाव कर भवन निर्माण शुरू नहीं करने वाले 12 लाभुकों पर बीडीओ ने सर्टिफिकेट केश दर्ज करने का निर्देश दिया है. तीन वर्ष पूर्व योजना राशि प्राप्त करने वाले ऐसे लाभुकों की भूमि नीलाम कर राशि की वसूली की जाएगी. इस संदर्भ में बीडीओ डॉ राकेश गुप्ता ने मंगलवार को आवास कर्मियों के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद कही. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक में 10 हजार 62 लाभुकों को प्रथम किस्त की राशि खाते में भेजी गयी. जिसमें नौ हजार 991 लाभुकों ने आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया है. शेष लाभुकों में कुछ आवास का निर्माण कार्य छत ढलाई लेवल पर है और कई लाभुक ने नोटिस मिलने के उपरांत निर्माण कार्य शुरू कर दिया है. परंतु 12 ऐसे हठी लाभुक हैं, जिन्होंने तीन नोटिस और थाना चौकीदार के माध्यम से चेतावनी के बाद भी आवास निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है. जिसमें घीवहा पंचायत के सीमा कुमारी पति कैलाश कुमार पासवान, रेखा देवी पति देवनाथ मंडल, झाखड़गढ़ पंचायत के विश्वनाथ सिंह पिता मोहन सिंह, खुशबू देवी पति रामपाल सिंह, लक्ष्मीनिया पंचायत के लक्ष्मी देवी पति भागवत सिंह, फगुनी मुखिया पति दाहु मुखिया, दीप्ति देवी पति देवेंद्र मुखिया, मधुबनी पंचायत के रामू यादव पिता दुखा यादव, चुन्नी पंचायत के संझा देवी पति निरंजन राय के नाम शामिल है, इनसबों के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दाखिल किया जा रहा है.

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