वीरपुर
नगर पंचायत के ईओ मयंक कुमार ने महज 14 दिनों के अंदर प्रति माह भाड़ा निर्धारित किये गये वाहन का एकरारनामा को निरस्त कर दिया. वीरपुर वार्ड नंबर 10 निवासी सुमन राउत के स्कॉर्पियो का सभी कर सहित 30 हजार रुपए प्रति माह भाड़ा निर्धारित किया था. 09 सितंबर को नगर पंचायत को वाहन मालिक द्वारा वाहन सुपुर्द किया गया. लेकिन 22 सितंबर को 14 दिनों का गाड़ी भाड़ा भुगतान कर अनुबंधित वाहन का सेवा संतोषप्रद नहीं रहने का हवाला देकर एकरारनामा का निरस्त कर दिया गया. वाहन मालिक सुमन राउत ने मामले को लेकर ईओ पर कई आरोप लगाये है. बताया कि ईओ मयंक कुमार उनकी गाड़ी हटाकर एक निजी गाड़ी अपने भाई संजीत कुमार का बतौर चालक रखना चाहते हैं.
हालांकि इस संबंध में ईओ मयंक कुमार ने बताया की उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत है. कहा कि नगर पालिका एक्ट के तहत नगर पंचायत के किसी भी अनुबंधित वाहन की सेवा को नगर पंचायत समाप्त कर सकती है. वहीं मुख्य पार्षद सुशील कुमार से कहा कि वाहन चालक की सेवा अच्छी थी. समय पर कार्यालय पहुंचते थे. वाहन मालिक द्वारा अनुबंधित वाहन संतोषप्रद था.
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