पुराने नियमावली से आज से शुरू हो जाएगा जमीन निबंधन कार्य, दस्तावेज लेखकों में हर्ष का माहौल

बीते 22 फरवरी को जमीन रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद निबंधन कार्यालय में वीरानी सी छा गयी थी

By Prabhat Khabar News Desk | May 19, 2024 9:50 PM

सुपौल.

बीते 22 फरवरी को जमीन रजिस्ट्री के लिए जमाबंदी नियमावली लागू होने के बाद निबंधन कार्यालय में वीरानी सी छा गयी थी. वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमाबंदी नियमावली पर रोक लगाते हुए पुन: पूर्व की भांति ही निबंधन करने के आदेश को लेकर 16 मई को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सहायक निबंधन महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने जिले के सभी निबंधन कार्यालय को इस आशय का पत्र जारी किया. जिसके बाद शनिवार की दोपहर बाद ही लोग नये नियमों की जानकारी के लिए निबंधन कार्यालय पहुंचने लगे. जमाबंदी नियमावली लागू पर रोक को लेकर जहां दस्तावेज नवीस संघ में खुशी देखने को मिली, वहीं अपने पूर्वजों के नाम से चल रहे जमीन की जमाबंदी को फिर से उनके वंशज बेच सकते हैं. मालूम हो कि 22 फरवरी को हाईकोर्ट पटना के आदेश के बाद निबंधन कार्यालय में जिसके नाम से खुद की जमाबंदी थी, सिर्फ वही जमीन बेच सकते थे. जिसके कारण निबंधन कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री की संख्या दिन-प्रतिदिन घटने लगी थी. जमीन के ब्रोकर को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. वहीं अब 88 दिनों के बाद सोमवार से 22 फरवरी से पूर्व के नियमानुसार निबंधन कार्यालय में फिर से रजिस्ट्री शुरू हो जायेगी. अब पिता और दादा के नाम की जमीन की बिक्री बेटा एवं बेटियां कर सकती है. जहां पिछले चार माह से जिले में जमीन विवाद की संख्या में कमी आयी थी एवं सभी अपने पूर्वजों के नाम से चल रहे जमाबंदी को खुद के नाम से जमाबंदी कायम कराने को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे, वहीं जमाबंदी नियमावली पर रोक लगने के बाद जमीन रजिस्ट्री का कार्य में तेजी आयेगी. वहीं पुराने नियमों के अनुसार पुन: रजिस्ट्री होने को लेकर भूमाफियाओं में खुशी देखने को मिल रही है. जानकार बताते हैं कि 22 फरवरी के बाद आये नियम लोगों के हित में था, जिससे जमीन की खरीद में धोखाधड़ी नहीं के बराबर था. लेकिन अब एक बार फिर पूर्वज के जमीन उनके वंशजों द्वारा बेचे जाने पर पुन: पूर्व की भांति भू-माफिया निबंधन कार्यालय से लेकर सभी जगह सक्रिय नजर आएंगे और जमीन विवाद भी बढ़ने के आसार बढ़ जाएंगे. निबंधन कार्यालय के रजिस्टार डॉ अजय कुमार सिंह ने बताया कि 22 फरवरी से पूर्व हो रहे दस्तावेजों के निबंधन के अनुसार ही अब सोमवार से दस्तावेज निबंधन होगा.

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