– दस हजार अर्थदंड की भी सुनायी गयी सजा, नहीं देने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास – जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया फैसला सुपौल. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में दो अभियुक्त लक्ष्मण यादव व सुनील यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. इसके अतिरिक्त 10 हजार रुपया अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 06 महा अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. मालूम हो कि 13 जुलाई 2023 में मरौना थाना अन्तर्गत कुसमहोल वार्ड नंबर 07 में पगडंडी रास्ता पर बच्चा के शौच करने के विवाद को लेकर मरौना थाना कांड संख्या 73/2023 दर्ज किया गया. कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनायी. अभियुक्त द्वारा में पूर्व में कारा में बिताई गई अवधि दी गई सजा में समायोजित की जाएगी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह व बचाव पक्ष से वीरेंद्र कुमार झा ने बहस में भाग लिया. पुलिस अधीक्षक शैशव यादव के कुशल, नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में अभियोजन कोषांग के द्वारा उक्त वाद का त्वरित विचारण कराकर कुल 07 साक्षियों की गवाही ससमय करायी गयी. साक्षियों द्वारा अपने-अपने बयान में घटना तथा प्राथमिकी का समर्थन किया गया. 13 जुलाई 2023 को हुई थी घटना मरौना थाना क्षेत्र के कुशमौल वार्ड नंबर 07 में 13 जुलाई 2023 को बच्चा के सड़क पर शौच करवाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष की महिला की मौत इलाज के दौरान मौत हो गयी. कुशमौल गांव के वार्ड नंबर 07 में शोभा देवी घर के बगल में बने सड़क पर सुनील यादव का तीन वर्षीय बच्चा को शौच करा रही थी. इस बात से नाराज शोभा देवी एवं सुनील यादव की पत्नी एवं उनके परिजन से शोभा देवी के बीच गाली गलौज होनी लगी. जिससे नाराज सुनील यादव ने एवं उनके अन्य सहयोगी ने शोभा देवी के साथ जमकर मारपीट की. मारपीट की घटना में शोभा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गयी. जिसे आनन फानन में मरौना पीएचसी अस्पताल ले जाया गया. जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए पीएचसी प्रभारी बीके पासवान द्वारा उन्हें दरभंगा रेफर कर दिया गया. जख्मी की दरभंगा में इलाज होने के बाद उसकी स्थिति में सुधार होता नहीं देख उसे पटना रेफर कर दिया. शोभा देवी के पति घनवीर यादव ने बताया कि पटना ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई.
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